नई कारों के फास्टैग के लिए केवाईवी प्रक्रिया खत्म
नया नियम 1 फरवरी से

नई दिल्ली/ दि. 2 – नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय ‘नो योर व्हीकल ’ (केवाईवी) प्रक्रिया 1 फरवरी 2026 से खत्म हो जाएगी. एनएचएआई ने कहा कि लाखों वाहन चालकों को फास्टैक एक्टिवेशन के बाद केवाईवी की अनिवार्यता के कारण देरी और असुविधा का सामना करना पड रहा था. जबकि , उनके पास सभी वैध वाहन दस्तावेज मौजूद होते थे. अब इस प्रक्रिया को हटाने से उन्हें बडी राहत मिलेगी पहले से जारी किए गये कारों के फास्टैग के लिए भी अब केवाईवी की रूटीन प्रक्रिया के तौर पर जरूरी नहीं माना जायेगा. यानी अगर कोई शिकायत नहीं आती है तो केवाईवी की जरूरत नहीं होगी.
कुछ मामलों में ही जरूरी – प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि केवल कुछ विशेष मामलों में ही केवाईवी की जरूरत होर्गी. जैसे- फास्टैग ढीला होना, गलत तरीके से जारी होना या फिर उसके दुरूपयोग की शिकायत मिलना. इन मामलों में ही केवाईवी प्रक्रिया अपनाई जायेगी.
* बैंकों के लिए सख्त नियम
एनएचएआई ने यह भी बताया कि अब फास्टैग एक्टिवेशन से पहले बैंकों को वाहन की जानकारी की पुष्टि के लिए वाहन डाटाबेस से अनिवार्य वेरिफिकेशन करना होगा. इससे फास्टैग जारी करने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी.





