राज्य के दो करोड परिवारों की जमिने होंगी अधिकृत

टुकडा बंदी कानून में किए गए संशोधन हुए लागू

* राजपत्र जारी, रेग्यूलेशन के लिए कोई शुल्क नहीं
* राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का क्रांतिकारी निर्णय
मुंबई/दि.5 – जमीन के टुकडे करने पर प्रतिबंध और उनके एकत्रिकरण से संबंधित अधिनियम में संशोधन करने का अध्यादेश आज से राज्य में लागू किया गया है. जिसके चलते अकृषक प्रयोग हेतु अनुमति रहनेवाले क्षेत्र की जमिनों के लिए अब टुकडा बंदी कानून लागू नहीं रहेगा. जिसकी घोषणा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की.
इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि, इससे संबंधित राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिससे अब तक इस कानून के विरुद्ध हुए जमीन के व्यवहार कानूनी रूप से नियमित हो जाएंगे. जिसके चलते राज्य के लगभग 49 लाख भूखंड धारक (करीब दो करोड़ पारिवारिक सदस्य) इस निर्णय से लाभान्वित होंगे. इन सभी के नाम अब 7/12 उतारे (भूमि अभिलेख) पर दर्ज किए जाएंगे. अध्यादेश के अनुसार 15 नवंबर 1965 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच हुए सभी जमीन के लेनदेन बिना किसी शुल्क के नियमित किए जाएंगे.
* सात दिनों में कार्यप्रणाली
राजस्व विभाग आने वाले सात दिनों में विस्तृत कार्यप्रणाली जारी करेगा. इससे लेआउट के प्लॉट धारकों के नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज किए जाएंगे और वर्षों से जारी भ्रम की स्थिति समाप्त होगी.
* क्या है नया प्रावधान?
इस अध्यादेश के तहत उपरोक्त अवधि में हुए सभी टुकड़ों के व्यवहार ‘मानीव नियमित’ माने जाएंगे. जिन व्यवहारों का पंजीकरण हो चुका है, लेकिन जिनके नाम 7/12 उतारे में दर्ज नहीं हैं, उनके नाम अब सीधे दर्ज किए जाएंगे. वहीं, अनपंजीकृत दस्तावेजों वाले नागरिक अब संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण करवाकर अपनी जमीन का नाम मालिकी हक में दर्ज करा सकते हैं.
* कहाँ लागू होगा यह निर्णय?
यह प्रावधान उन सभी क्षेत्रों में लागू होगा जहाँ महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत तथा एमएमआरडीए, पीएनआरडीए, एनएमआरडीए तथा महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में गैर-कृषि उपयोग अनुमत है. साथ ही यह यूडीसीपीआर (यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन) के अंतर्गत आने वाले शहरों और गांवों के परिधीय क्षेत्रों पर भी लागू होगा.
* हम जटिल कानूनों को सरल बना रहे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में हम शासन को जनता केंद्रित और प्रशासनाभिमुख बनाने का काम कर रहे हैं. जटिल कानूनों में सुधार कर उन्हें सरल बनाना और नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने देना हमारा संकल्प है.
– चंद्रशेखर बावनकुले,
राजस्व मंत्री, महाराष्ट्र सरकार

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