मुंबई/दि.22- स्थानीय निकायों के चुनाव में हो रहे विलंब पर दाखिल याचिका की उच्च न्यायालय ने गंभीर दखल ली. न्या. सुनील शुक्रे और न्या. अभय वाघवसे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सवाल किया कि चुनाव आयोग के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत क्यों नहीं दी?
स्थानीय निकाय के चुनाव में बार-बार हो रहे विलंब के कारण मुंबई के रोशन पवार की तरफ से एड. प्रकाश आंबेडकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. आंबेडकर ने कोर्ट में कहा कि, संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होना अनिवार्य है. किंतु चुनाव आयोग नियमों का उल्लंघन कर रहा है. सुप्रिम कोर्ट के आदेश रहने पर भी मनपा वगैरह के चुनाव नहीं करवा रहा. जिससे सरकार के विरोध में लोगों में असंतोष फैलाने का काम हो रहा है. यह देश विरोधी है. इसलिए आयोग के खिलाफ राजद्रोह का अपराध दर्ज करने के आदेश पुलिस आयुक्त को देने की विनती याचिका में की गई है.
खंडपीठ ने याचिका को गंभीरता से लिया. चुनाव आयोग के वकील एड. सचिंद्र शेट्ये ने हस्तक्षेप का प्रयत्न करने के बाद न्यायालय ने याचिका पर अंतिम सुनवाई आगामी 19 अप्रैल को रखी है. बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में भी मनपा चुनाव संबंधी अनेक याचिका पर एकत्रित सुनवाई होनी है. वह मंगलवार को पुन: सप्ताहभर टाल दी गई. पालिका, मनपा चुनाव के लिए अनेक लोग इच्छूक हैं.