ट्रिपल मर्डर के दोषी की अपील खारीज
उम्रकैद की सजा बरकरार

नागपुर/दि.20 – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती के बरगांव में 2015 के सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस में दोषी मनोजसिंह पंजाबसिंह भडा की अपील को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी- फालके और न्यायमूर्ति नंदेश देशपांडे की पीठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा. मनोजसिंह को अपने पिता पंजाबसिंह, अंजुरा उईके और उसके भाई गोपाल बिरजू उइके की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
घटना 23 जनवरी 2015 की है. आरोपी के पिता को पता चला की, उसका बेटा अंजुरा से अवैध संबंध रखता है, इसलिए दोनों में विवाद होता था. घटना की रात आरोपी ने पिता को गोली मार दी और अंजुरा और गोपाल को चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसे शक था कि, अंजुरा और गोपाल के बीच भी संबंध है, चूंकि दोनों को उसने एक ही घर में साथ देखा था. 24 जनवरी 2015 को राजेंद्रसिंह पंजाबसिंह भडा ने बेनोडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि, आरोपी उसका पिता है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. जांच में आरोपी से भरमार बंदूक, चाकू, गन पाउडर, गोलिया और खून से सने कपडे बरामद किए गए. डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि, पंजाबसिंह की मौत गोली लगने से हुई, जबकि अंजुरा और गोपाल की मौत चाकू के घावोंं से हुई थी. आरोपी की आंख में बारूद से जलने का निशान भी पाया गया. सबूतों में आरोपी के कपडों और बरामद चाकू पर खून के निशान मिले, जिनका ग्रुप मृतकों से मेल खाता था. गवाहों में अंजुरा का बेटा सागर उइके और उसकी रिश्तेदार सविता उइके ने प्रत्यक्षदर्शी थे.





