रेलवे की सुविधा के लिए हाईकोर्ट में याचिका
नागपुर/दि.24- मरीज, दिव्यांग और विद्यार्थियों की तरह अन्य श्रेणी के यात्रियों को भी सुविधा दर में आरक्षित व अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए एड. संदीप बदाना ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है. न्यायालय ने बुधवार को रेलवे मंडल को नोटिस देकर 4 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है.
याचिका पर न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई. कोरोना काल में किसी को भी बेवजह सफर न करने के लिए कहा गया था. इसके लिए मरीज, दिव्यांग और विद्यार्थी ऐसे तीन श्रेणी के यात्रियों को छोडकर अन्य सभी श्रेणी के यात्रियों को 20 मार्च 2020 से सुविधा दर में आरक्षित व अनारक्षित टिकट देना बंद किया गया है. इस कारण वरिष्ठ नागरिक, शहीद सैनिकों की पत्नी, कलाकार आदि श्रेणी के यात्री इस सुविधा से वंचित हुए हैं. कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आने से सुविधा बंद करने का विवादास्पद निर्णय वापस लेने की मांग याचिकाकर्ता व्दारा की गई है.