विदर्भ

दहेज प्रताडना मामले में माता-पिता व बेटे को जमानत

नागपुर/दि.6– स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने दहेज संबंधित मामले में आरोपी रहने वाले एक युवक और उसके बुजुर्ग माता-पिता को विभिन्न कानूनी बातों के मद्देनजर अंतरिम गिरफ्तारी पूर्व जमानत देना मंजूर किया.

जानकारी के मुताबिक गोंदिया में रहने वाले आशीष लाडेकर का विवाह नागपुर में रहने वाली एक युवती के साथ तय हुआ था और विगत 24 अप्रैल को विवाह समारोह में आयोजित था. लेकिन युवती के परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि, आशीष सहित उसके माता-पिता ने विवाह से 2 दिन पहले पहले की मांग करते हुए दहेज नहीं मिलने पर रिश्ता तोड दिया. इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर सदर पुलिस ने 24 मई को भादंवि की धारा 406 व 417 तथा दहेज प्रतिबंधक अधिनियम की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज किया. इसके चलते आशीष लाडेकर ने खुद को और अपने माता-पिता को गिरफ्तारी पूर्व जमानत मिलने हेतु अपने वकील के जरिए जिला व सत्र न्यायालय में याचिका पेश की. जिसपर हुई सुनवाई के बाद न्या. प्रमोद नागलकर की अदालत ने आशीष गाडेकर सहित उसके बुजुर्ग माता-पिता को अंतरिम व गिरफ्तारीपूर्व जमानत देना स्वीकार किया.

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