विदर्भ

पार्षद गोपाल तिरमारे व मनीष नांगलिया की याचिका खारिज

पार्षद लवीना अकोलकर को बडी राहत

चांदूर बाजार/दि.26 – स्थानीय नगर परिषद की पार्षद लवीना सुनील आकोलकर के खिलाफ भाजपा गटनेता मनीष नांगलिया एवं पार्षद गोपाल तिरमारे व्दारा सदस्यता खारिज करने की याचिका जिलाधिकारी कार्यालय में दाखिल की गर्ई थी. जिसे जिलाधिकारी पवनीत कौर ने खारिज कर दी. इस मामले में दोनो पक्षों की दलीले सुनने के पश्चात जिलाधिकारी पवनीत कौर ने पार्षद लवीना अकोलकर के पक्ष में फैसला दिया. जिससे पार्षद लवीना अकोलकर को बडी राहत मिली वहीं भाजपा को जोर का झटका लगा.
भाजपा पार्षद तिरमारे और नांगलिया ने लवीना आकोलकर के खिलाफ दर्ज याचिका में कहा था कि 27 नवंबर 2020 को हुए नगराध्यक्ष के चुनाव में लवीना आकोलकर ने पार्टी के प्रत्याशी की बजाए प्रहार के प्रत्याशी नितिन कोरडे को अपना वोट दिया. इस शिकायत पर उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग याचिका व्दारा की गई थी. इस मामले में प्रहार व राकां के गटनेता एड. आबिद हुसैन ने स्वयं जिलाधिकारी के समक्ष पैरवी की.
सुनवाई के दौरान एड. आबिद हुसैन ने बताया कि भाजपा गटनेता ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई. सदस्यों के लिए उन्होंने विप भी जारी नहीं किया था इससे लवीना आकोलकर नियमों के मुताबिक अयोग्य नहीं हो सकती दोनो ही पक्षों की दलीले सुनने के पश्चात जिलाधिकारी ने पार्षद तीरमारे व नांगलिया की याचिका खारिज कर दी.
इस फैसले से भाजपा को जहां झटका लगा है वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर राजनीति गरमा गई है. दोनो ही पक्षों व्दारा इस मामले में जोर लगाया गया था. जिलाधिकारी के फैसले से प्रहार व राकांपा में हर्ष की लहर व्याप्त है. इस मामले में याचिकाकर्ता नांगलिया की ओर से एड. बेलकर ने पैरवी की. वहीं पार्षद लविना आकोलकर की ओर से एड. आबीद हुसैन ने पैरवी की.

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