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राज्य में कामगारोें के लिए वेतन के सुधारित दर लागू

विशेष भत्ते का भी मिलेगा लाभराज्य में कामगारोें के लिए वेतन के सुधारित दर लागू

नागपुर प्रतिनिधि/दि.१९ – राज्य के कामगार विभाग की ओर से 1 जनवरी से जून 2021 इन छह महिनोें के लिए कामगारों हेतु न्यूनतम वेतन के सुधारित दर लागू किये है. मूल वेतन में विशेष भत्ता मिलने से इसका लाभ कामगारों को होगा.
राईस मिल के कामगारोें के लिए न्यूनतम वेतन 3800 से 4600 व भत्ता 1239, रास्ता निर्माण क्षेत्र के लिए 4750 से 4950 व भत्ता 1625, यातायात क्षेत्र के लिए 4200 से 5700 अधिक भत्ता 1219, होटल्स् वे रेस्टॉरेंट 3050 से 3200 अधिक भत्ता 1615, प्रिंटींग प्रेस 4400 से 4600 अधिक भत्ता 1650, कपास जिनिंग कामगार 4200 से 5200 अधिक भत्ता 950 यह न्यूनतम वेतन के दर है. कामगार विभाग की वेबसाईट पर यह जानकारी दी गई है. इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए नागपुर विभाग के अप्पर कामगार आयुक्त विजय पानबुडे से संपर्क साधने पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया.

  • विविध क्षेत्र के सूचीबध्द कामगारोें के लिए विभाग ने राज्यों को तीन जोन में विभाजीत किया है

– जोन 1 में अ व ब श्रेणी के मनपा क्षेत्र, जोन 2 में क व ड श्रेणी मनपा व अ श्रेणी नगर पालिका क्षेत्र वहीं जोन 3 में शेष हिस्सों को समावेश है. जोन निहाय अलग-अलग दर है
कामगारों के कुशल, अकुशल, अधिक कुशल तीन गुट तैयार किये गये है. कामगारों का वर्गीकरण और जोननिहाय न्यूनतम वेतन के दर अलग है. जोन 1 में अकुशल कामगारोें को मुल वेतन 10 हजार 21 अधिक विशेष भत्ता 936, कुल 10 हजार 957, अर्धकुशल कामगारों के लिए मुल वेतन 10 हजार 856 अधिक विशेष भत्ता 936 मिलाकर 11 हजार 792, कुशल कामगारों को मूल वेतन 11 हजार 632 व अधिक विशेष भत्ता 936 कुल 12 हजार 568 प्रति माह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है. जोन 2 में अकुशल कामगारोें को विशेष भत्ते के साथ 10 हजार 361, अर्धकुशलोें के लिए 11 हजार 936 और कुशल कामगारों के लिए 11 हजार 972, जोन 3 के अकुशल, अर्धकुशल व कुशल कामगारोें के लिए क्रमश: 9 हजार 764, 10 हजार 600 और 11 हजार 376 रूपये प्रति माह दर निर्धारित किये गये है.

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