यवतमाल

कुल्फी विक्रेता के दांत तोडनेवाले को जेल

सत्र न्यायालय ने भी कायम रखी सजा

यवतमाल प्रतिनिधि/दि.८ – पांढरकवडा तहसील के सायखेडा में एक व्यक्ति ने कुल्फी विक्रेता से कुल्फी लेने के बाद उसके पैसे नहीं दिये और कुल्फी विक्रेता द्वारा पैसे मांगे जाने पर उसके साथ मारपीट करते हुए उसके दो दांत तोड दिये. इस मामले में प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी द्वारा आरोपी विशाल रमेश मोहुर्ले (46) को दो माह के कारावास की सजा सुनायी थी. जिसे सत्र न्यायालय में न्या. पी. बी. नाईकवाडे द्वारा कायम रखा गया है.
विशाल मोहुर्ले ने 1 जुलाई 2009 को सायखेडा गांव में कुल्फी विक्रेता उमेश भगवान सोनपुरे से कुल्फी ली थी और उमेश द्वारा कुल्फी के पैसे मांगने पर उससे मारपीट करते हुए उसके दो दांत तोड दिये थे. पश्चात यह मामला अदालत पहुंचा. इस मामले में अतिरिक्त सरकारी वकील प्रशांत मानकर ने युक्तिवाद किया. जिन्हेें पांढरकवडा थाने के पैरवी अधिकारी जमादार संतोष राउत ने सहयोग किया.

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