तू मेरी नहीं हुई तो जला दूंगा
10 वीं का पर्चा देकर लौट रही छात्रा को मवाली की धमकी

अमरावती/ दि. 28- शहरों और गांवों में युवा पीढी भटक रही है. ऐसी अनेकानेक घटना देखने सुनने मिलती है. एक तरफा प्रेम के कारण जला देने या धमकियां देने की कई घटनाएं हो चुकी है. ऐसी ही घटना अमरावती के बेलपुरा में उजागर हुई. कक्षा 10 वीं का पर्चा देकर लौट रही अल्पवयीन छात्रा को दो युवकों ने सरे राह धमकी दी. उसकी ओढनी खींचकर उसे अपने मित्र के साथ विवाह करने की चेतावनी दी. नहीं तो जिंदा जला देने की धमकी दी. जिससे अभिभावक वर्ग चिंतातुर हो उठा है. पीडिता ने घर आकर मां को पूरा किस्सा बताया. तुरंत राजापेठ थाने में जाकर आरोपी युवकों के विरूध्द शिकायत दी गई.
पुलिस ने आरोपी वंश मोहड (23, मायानगर), राहुल मेश्राम (21, आदर्श नगर) के खिलाफ बीएनएस की अनेक धाराओं और पोक्सों की धारा 8, 12 के तहत अपराध दर्ज किया है. महिला उप निरीक्षक मीनाक्षी बोचे इस गंभीर प्रकरण की जांच में जुटी र्है. पीडिता की ई- साक्ष ली गई है.
* जिंदा जला देने की धमकी
पीडिता की शिकायत में कहा गया कि वह अपने माता-पिता के साथ रहती है. गत 5-6 माह से आरोपी वंश मोहड को जानती है. किंतु उससे अधिक बात नहीं करती थी. वह पीडिता की शाला के सामने आकर खडा रहता. बात करने की कोशिश करता. आरोपी ने पीडिता का फोन नंबर सोशल मीडिया से हासिल कर लिया. उसे फोन करने लगा. नाहक त्रास देने लगा. मैसेज करने की लगातार घटना के कारण आखिर पीडिता ने मां को बताया. उसकी मां ने वंश मोहड के घर जाकर चेतावनी दी. शुक्रवार को पीडिता अपना 10 वीं बोर्ड का पेपर हल करने के बाद सहेली के साथ घर लौट रही थी. उसने पीडिता का पास आकर हाथ पकडा. गालियां बकी. गाल पर चांटा भी मारा.
पीडिता घबरा उठी वह सहेली के साथ चुपचाप पैदल घर लौट रही थी तो वंश मोहड ने दुपहिया से पीछा किया. उसके साथ आरोपी राहुल मेश्राम भी था. मेश्राम ने पीडिता को आवाज देकर कहां जा रही है कहा और अपने मित्र वंश के साथ विवाह करने की चेतावनी देते हुए नहीं तो देख तेरा क्या हाल होता है, इन शब्दों में धमकी दी. शिकायत के मुताबिक वंश मोहड ने पीडिता का दुपट्टा खींचा. कहा कि मेरे साथ शादी कर नहीं तो तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा. तुझे जला दूंगा. फिर दोनों वहां से चले गये. पीडिता ने मां के साथ राजापेठ थाने जाकर शिकायत दी. पुलिस बीएनएस की धारा 75 (1), 78, 296, 351 (2), 352, 115 (2), 3 (5) और पोक्सों की धारा 8 एवं 12 के तहत अपराध दर्ज किया है. सरेराह इस प्रकार शालेय छात्रा को रोककर जिंदा जला देने की धमकी से सभी अभिभावक घबरा उठे हैं. पुलिस ने तत्काल और कडे एक्शन की अपेक्षा की जा रही है.





