संघ की ‘ज़ेड प्लस’ सुरक्षा का खर्च वसूल करें

नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल

नागपुर /दि.18- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रदान की जा रही ‘ज़ेड प्लस-वीवीआईपी’ सुरक्षा कवच का खर्च सरसंघचालक मोहन भागवत से वसूल किया जाए, इस मांग के लिए मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता ललन किशोर सिंह ने एड. अश्विन इंगोले के माध्यम से यह याचिका दाखिल की है. न्यायमूर्ति अनिल किलोर और राज वाकोडे की खंडपीठ ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई निर्धारित की है.
याचिका में उल्लेख के अनुसार, केंद्र सरकार और संबंधित विभाग इस ‘गैर-पंजीकृत’ संस्था को करदाताओं के पैसे से उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 27 फरवरी 2023 के एक फैसले का हवाला दिया गया है. इस फैसले में उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा के संदर्भ में स्पष्ट किया गया था कि, विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान की जाए तो भी उसका पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति या संस्था को वहन करना आवश्यक है. याचिका में केंद्र सरकार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है. न्यायालय इस पर क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं.

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