समाजसेवी महेश साहू पर हमला, दोनों आरोपी गिरफ्तार
जवाहर गेट के पास वारदात

अमरावती/दि.16 – शहर में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में युवा समाजसेवी और मसानगंज स्थित श्री बालाजी मंदिर संस्थान के अध्यक्ष महेश साहू पर कैंची से जानलेवा हमला किए जाने की गंभीर घटना सामने आई है. सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के जवाहर गेट रोड पर गुरुवार 15 अक्तूबर की शाम हुई इस वारदात में अंबापेठ निवासी महेश साहू गंभीर रुप से घायल हो गए. दलाली के 20 हजार रुपए के लेन-देन को लेकर पिछले कुछ दिनों से खटपट चल रही थी. इसी विवाद ने गुरुवार 15 अक्तूबर की शाम हिंसक रुप ले लिया. मामले में पुलिस ने अर्जुन जानराव इंगोले (38, गांधी आश्रम) और मनीष वसंतराव तुपटकर (48, खरकाडीपुरा) को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, ऐसा दावा पुलिस की प्राथमिक जांच में किया गया.
जानकारी के अनुसार महेश साहू और दोनों आरोपियों के बीच दलाली के 20 हजार रुपए को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. बताया जाता है कि, आरोपियों को महेश साहू से दलाली की रकम लेनी थी. बताया गया कि, महेश साहू की मालकी की महाजनपुरा स्थित 1700 वर्ग फीट की संपत्ति का व्यवहार थोरात के साथ हुआ था. जिसमें आरोपी मनीष तुपटकर को 1 लाख 27 हजार रुपए दलाली दी जानी थी. महेश साहू ने 1 लाख 7 हजार रुपए दे दिए थे. 20 हजार रुपए बाकी थे. उसे लेकर दोनों के बीच तनातनी रही. गुरुवार 15 अक्तूबर की शाम 5 बजे मनीष ने महेश साहू को फोन किया, गलियां बकी. जब महेश साहू ने बताया कि, वह जवाहर गेट के पास खडा है, तो आरोपी मनीष और अर्जुन इंगोले वहां पहुंचे. फिर गाली-गलौज हुई. आरोपियों ने महेश साहू की कॉलर पकडकर तमाचे जड दिए. फूल की दुकान से लोहे की कैंची उठाकर पेट और गर्दन पर वार किया. जिसे महेश साहू ने बचने का प्रयास किया. अर्जुन इंगोले ने चेहरे पर मुक्का मारकर दांतों को चोट पहुंचाई. गर्दन पर कैंची लगने से खून निकला. फिर आरोपी मौके से भाग गए.
जवाहर गेट रोड स्थित मां संतोषी पूजा सामग्री दुकान के सामने यह वारदात होने की खबर दी गई है. घायल महेश साहू को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया. उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए निजी अस्पताल में रेफर किया गया. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर आरोपियों के संबंध में कार्रवाई की.
समाजसेवी पर सरेआम हुए कातिलाना हमले की घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (1), 296, 351 (2), 3 (5) आदि गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अर्जुन इंगोले और मनीष तुपकर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.





