दो आरोपियों को एक साल की कडी कैद
विद्युत कर्मचारी से मारपीट का मामला

अमरावती/दि.29 – बिजली कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे विद्युत कर्मचारी से मारपीट और सरकारी काम में दुविधा निर्माण करने के प्रकरण में दो लोगों को स्थानीय तदर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश (2) एस.जे. भट्टाचार्य के न्यायालय ने एक साल कडी कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. सजा सुनाए गए आरोपियों के नाम चांदूर रेलवे तहसील के सोनगांव निवासी आकाश गजानन ठाकरे (24) और अंकुश जगनराव ठाकरे (31) हैं.
जानकारी के मुताबिक विद्युत कर्मचारी प्रवीण गोविंदराव पडोलकर यह अपने अन्य कर्मचारियों के साथ बिजली कनेक्शन काटने के लिए चांदूर रेलवे तहसील के सोनगांव में 26 फरवरी 2021 को गए थे. विद्युत कर्मचारी अपना काम कर रहे थे तब सोनगांव निवासी संदीप मेटे, आकाश ठाकरे और अंकुश ठाकरे ने गुप्ती का भय दिखाकर उन पर हमला किया. धक्कामुक्की कर बिजली कर्मी अमोल काले से मारपीट कर उसे घायल कर दिया. इस प्रकरण में चांदूर रेलवे थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने जांच पूर्ण कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. इस प्रकरण के आरोपी संदीप मेटे की मृत्यु हो गई है. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक साल कडी कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई . इस प्रकरण में सरकार की तरफ से अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता दीपक आंबलकर ने सफल युक्तिवाद किया.





