बच्ची से रेप की कोशिश, आरोपी को 4 साल की जेल

जिला व सत्र न्यायाधीश गोस्वामी का फैसला

अमरावती /दि.20 – जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक-3 यशवंत गोस्वामी ने करीब 8 वर्ष पुराने खोलापुर थानांतर्गत पोक्सो प्रकरण में आरोपी प्रकाश पंजाब माताडे (37) को दोषी पाकर 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. आरोपी को 6 हजार रुपए जुर्माना भी अदालत ने किया है. आरोपी पर बालिका के साथ जोरजबरदस्ती करने के प्रयास का मामला खोलापुर थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले में सहायक सरकारी अभियोक्ता एड. शशिकिरण पलोड ने पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई.
इस्तगासे के अनुसार आरोपी प्रकाश माताडे ने 21 जुलाई 2018 को गांव में अपनी पडौसी बालिका को उठाकर घर में ले गया और जोरजबरदस्ती करने का प्रयास किया. पीडिता की मां ने खोलापुर थाने में घटना की शिकायत दी. पुलिस ने भादवि धारा 363, 376, 354, 511 और पोक्सो की धारा 8 अंतर्गत अपराध दर्ज किया. उपनिरीक्षक वी. डी. बोपटे ने जांच की और कोर्ट में दोषारोप पत्र दायर किया गया.
अदालत में सरकारी पक्ष ने 16 साक्षीदार पेश किये. लिखित और मौखिक सबूतों के आधार पर न्यायालय ने उपरोक्त धाराओं ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई. इस मामले में हेड कांस्टेबल राजेश गुल्हाने, अरुण हटवार और कोर्ट पैरवी विनोद कनोजिया ने सहकार्य किया.

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