विवाह का झांसा देने के आरोप से सूरज बाहे बरी

एड. जाखड व एड. गंधे की सफल पैरवी

अमरावती /दि.7 स्थानीय राजापेठ पुलिस थाने में 8 अप्रैल 2025 को सूरज संतोष बाहे नामक युवक पर उससे उम्र में 10 वर्ष बडी रहनेवाली युवती ने विवाह का झांसा देकर खुद को बरगलाने का आरोप लगाया था. जिसके आधार पर राजापेठ पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया था. जिसके खिलाफ सूरज बाहे ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सूरज बाहे के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने का आदेश जारी किया. याचिकाकर्ता सूरज बाहे की ओर से एड. शिरिष जाखड व एड. सुमीत गंधे ने सफल युक्तिवाद किया.
इस मामले में सूरज बाहे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, याचिकाकर्ता सूरज बाहे के खिलाफ बीएनएस की धारा 64, 69 व 351 के तहत दर्ज मामले की जांच में कोई भी आरोप साबित नहीं हो रहा. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि, याचिकाकर्ता ने पीडिता को विवाह करने से संबंधित कोई भी झांसा या प्रलोभन दिया था. यह निष्कर्ष निकालने के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए उस पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया.

 

Back to top button