अवैध साहूकारी मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

फ्रेजरपुरा पुलिस की कार्रवाई

अमरावती/दि.5 – अवैध साहूकारी की शिकायत के संबंध में की गई जांच, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम, 2014 के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपियों के नाम गगलानी नगर निवासी शक्तिसिंह वीरेंद्रसिंह दीक्षित और न्यू कांग्रेस नगर निवासी सुमंत अरविंद पाटिल है.
जानकारी के मुताबिक दर्यापुर तहसील के तामसवाड़ी ग्राम निवासी अनिल अशोक अरबट और राधेश्याम अशोक अरबट ने 7 जनवरी 2026 को दर्यापुर स्थित सहकारी संस्था कार्यालय में दोनों आरोपियों के खिलाफ अवैध साहूकारी से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई. जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे में मौजूद संबंधित दस्तावेजों और संपत्ति की तलाशी एवं जब्ती के लिए 5 फरवरी 2026 को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3.45 बजे तक धारा 16 के तहत कार्रवाई की गई. इस दौरान आरोपियों के घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए. पंचनामा सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार कर आगे की जांच की गई.
जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 4 सितंबर को रात 8 बजे फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 की धारा 23, 39, 42 और 45 के तहत कार्रवाई की है. पुलिस द्वारा जब्त दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है. साथ ही कथित अवैध साहूकारी से जुड़े वित्तीय लेन-देन, दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल जारी है. शिकायतकर्ताओं और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. मामले की आगे की जांच फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा की जा रही है.

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