कोचिंग पंजीयन और विनियमन मेंं 11410 सुझाव
आपत्ति और सूचना की तिथि 15 सितंबर तक बढाई

* शिक्षा संचालक डॉ. महेश पालकर ने बताया
अमरावती/दि.8- महाराष्ट्र निजी कोचिंग केन्द्र पंजीयन और विनियमन कानून 2026 के प्रारूप मसौदे पर 7 सितंबर तक 11410 सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई है. समस्त राज्य के कोचिंग संस्थानों ने कानून को लेकर अपने सुझाव दिए हैं. वहीं प्रारूप मसौदे में कुछ एतराज भी दर्ज कराए हैं. यह जानकारी शिक्षा संचालक डॉ. महेश पालकर ने दी. उन्होंने बताया कि सुझावों तथा आपत्तियों को दर्ज कराने की समय सीमा अगले मंगलवार 15 सितंबर तक बढा दी गई है. लोग अभी भी उक्त कानून संबंधी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं.
कोचिंग संस्थानों के पंजीयन और नियमन को लेकर कानून बनाया जा रहा है. शासन की मंशा कोचिंग संस्थानों पर अंकुश लगाने के साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हैं. देशभर में कोचिंग संस्थानों में हुई दुर्घटनाओं ने अभिभावकों को हिलाकर रख दिया है. ऐसे में शासन ने प्रारूप अधिनियम फाइनल करने से पहले पुणे स्थित कार्यालय में सुझाव और एतराज लिखित रूप से प्रस्तुत करने कहा है. 11 हजार से अधिक सुझाव और आपत्तियां दर्ज होने से एक बात तो तय हो गई कि लोगबाग तथा संस्थान संचालक कानून को लेकर सजग है.





