दहेज प्रताडना मामले में चार आरोपियों को अग्रिम जमानत
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें स्वीकार की

* एड. रूबीना शेख और एड. अर्चना पाटिल द्वारा पैरवी
अमरावती /दि. 14 – स्थानीय यास्मीन नगर निवासी दहेज प्रताडना के एक मामले में न्यायमूर्ति रामटेके की अदालत ने चार आरोपियों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर की है. आरोपियों में शेख राहील शेख शफीक, शेख शफीक शेख उस्मान, शेख शाहीद शेख शफीक और शमीना परवीन शेख शफीक का समावेश है. आरोपियों की ओर से एड. रूबीना शेख और एड. अर्चना पाटिल ने अदालत में सफल पैरवी की.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 21 वर्षीय विवाहिता ने आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रताडना की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने मामला दर्ज किया था. एफआयआर के मुताबिक, विवाहिता का निकाह 5 अप्रैल को हुआ था. इसके लगभग दो महीने बाद ससुराल पक्ष की ओर से मायके से 50 हजार रूपये लाने के लिए कथित तौर पर प्रताडित किया जाने लगा. शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने मायके से 40 हजार रूपये लाकर दिए थे. इसके बावजूद प्रताडना का सिलसिला जारी रहा. आरोप है कि, घटना के समय पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने बैट से मारपीट की तथा दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसे घर से बाहर निकाल दिया. इस मामले में पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किए जाने के बाद आरोपियों ने एड. रूबिना शेख और एड. अर्चना पाटिल के माध्यम से अदालत में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की. अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली. इस प्रकरण में एड. मयूर राजवाडे, एड. रूपाली कांबले, एड. शहीन शेख और एड. अनामिका थुल ने भी सहयोग किया.





