शस्त्र रखने के प्रकरण में तीन साल सश्रम कारावास
गाडगेनगर थाना क्षेत्र की वर्ष 2019 की घटना

अमरावती/दि.13- गाडगेनगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में वर्ष 2019 में शस्त्र के साथ पकडे गए कुल 15 आरोपियों में से दो आरोपियों को स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी आर.टी.घोगले के न्यायालय ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सजा सुनाए गए आरोपियों का नाम मो.सादीक शेख रज्जाक और वसीम खान माले खान है.
जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में 22 जून 2019 धारा 3, 4 व 25 भारतीय शस्त्र अधिनियम व 109 भादवी तथा 135 मुंबई पुलिस कानून के तहत मो. सादी शेख रज्जाक, वसीम खान माले खान व अन्य 13 लोगों के खिलाफ गाडगेनगर में मामला दर्ज किया गया था. इस प्रकरण की जांच पीएसआई गोकुल ठाकुर ने कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. इस प्रकरण में सह दिवानी न्यायाधीश व अतिरिक्त न्याय दंडाधिकारी आर.टी.घोगले की अदालत में सुनवाई हुई. इस प्रकरण में सहायक सरकारी अभियोक्ता ज्यावाला पांडुरंग जामनेकर ने कुल सात गवाहो को परखा. दोनों पक्षो का युक्तिवाद सुनने के बाद न्यायालय ने मो. सादीक और वसीम खान को दोषी करार देते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इस प्रकरण में पैरवी अधिकारी के रुप में हेड कांस्टेबल अरुण हटवार व एएसआई अमोल क्षीरसागर ने काम संभाला.





