नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

सरकारी वकील एड. दिलीप तिवारी व एड. जी. ए. विघोरे की सफल पैरवी

दर्यापुर /दि.24– नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसका गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में दर्यापुर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने गायवाड़ी निवासी आरोपी प्रदीप लक्ष्मणराव जामनिक (36) को 20 साल सश्रम कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस प्रकरण में सरकारी वकील एड. दिलीप तिवारी व एड. जी. ए. विघोरे ने सफल पैरवी की.
घटना जनवरी-2020 की है. पीड़िता दूसरी कक्षा में पढ़ती थी और अपने दादा-दादी के साथ रहती थी. घटना के समय दादी खेत में काम करने गई थीं, जबकि दादा बाजार गए हुए थे. घर लौटने पर दादा ने बच्ची को गंभीर हालत में देखा. अस्पताल ले जाते समय बच्ची ने आरोपी द्वारा उसके साथ मारपीट और गला घोंटने की जानकारी दी. दादा की शिकायत पर दर्यापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन अपराध, हत्या के प्रयास, घर में अनधिकृत प्रवेश तथा पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. जांच अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक प्रिया उमाले योगी ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए. पीड़िता की गवाही मामले में महत्वपूर्ण साबित हुई. दर्यापुर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सत्यवान डोके ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 20 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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