ग्रामीण भागो में धारा 37 (1) व (3) लागू

अमरावती /दि.15 – जिले मेेे शांति सुव्यवस्था अबाधित रहें इसलिए जिला पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण), ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 (1) व (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जांरी किए गए हैे. यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले की कानून व सुव्यवस्था अबाधित रहेें. इसलिए पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र छोड कर अमरावती जिले के ग्रामीण भागो में लागू किय गया हेै यह आदेश 14 नवंबर से 28 नवंबर 2025 की मध्यरात्री तक लागू रहेंगा इन धाराओें का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएंगी. ऐसा अपर जिलाधिकारी अनिल भटकर ने कहां.

 

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