विनय भांगे के खिलाफ दर्ज मामला रद्द

नागपुर हाईकोर्ट ने भांगे को दी बडी राहत

नागपुर/दि.8 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में क्रिमिनल एप्लिकेशन क्रमांक 1410/2024 में सुनवाई करते हुए आवेदक विनय पुरुषोत्तम भांगे के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला और उससे जुड़ी न्यायालयीन कार्यवाही को रद्द (क्वैश) कर दिया है.
बता दें कि, भांगे के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, बॉम्बे पुलिस अधिनियम, महाराष्ट्र दारूबंदी कानून तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि आवेदक के पास से कोई हथियार या गोला-बारूद बरामद नहीं हुआ था और लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं था. जिसके चलते न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फालके ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक के खिलाफ अपराध सिद्ध करने के लिए आवश्यक तत्व (इंग्रीडिएंट्स) केस डायरी और जांच दस्तावेजों में नहीं पाए गए. साथ ही, केवल संदेह के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया था, जो न्यायसंगत नहीं है.
इसी आधार पर अदालत ने अपराध क्रमांक 349/2018 और उससे संबंधित नियमित आपराधिक प्रकरण (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नागपुर में लंबित) को रद्द करने के आदेश दिए. इस मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता चिंतन संदीप ताम्हणे ने पक्ष रखा.

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