सरकारी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव!

अब ओपन सीटों पर दावा नहीं कर सकेंगे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार

मुंबई / दि.14- महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव किया है. सामान्य प्रशासन विभाग के नए निर्णय के अनुसार, जिन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने आयु, शैक्षणिक पात्रता या अनुभव में छूट ली है, उनकी नियुक्ति अब केवल आरक्षित वर्ग में ही की जाएगी. ऐसे उम्मीदवार अब ओपन वर्ग की सीटों पर दावा नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही मृदा एवं जलसंधारण विभाग में 8,767 पदों को मंजूरी और आश्रमशाला शिक्षकों के लिए चट्टोपाध्याय आयोग लागू करने का निर्णय भी लिया गया है.
* भर्ती को लेकर बड़ा फैसला
महाराष्ट्र में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा होने वाली भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत होने वाली किसी भी पद की भर्ती में पद की आयु, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षा में बैठने के अवसर की छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति अब आरक्षित वर्ग में ही होगी. ऐसे उम्मीदवार ओपन वर्ग की सीटों पर दावा नहीं कर सकेंगे. यह महत्वपूर्ण निर्णय आज की मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया है.
इसलिए अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत होने वाली भर्ती पद्धति में बदलाव किया जाएगा. नए बदलाव के अनुसार आयु, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव और परीक्षा में बैठने के अवसर की छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अब केवल आरक्षित वर्ग की रिक्त सीटों के लिए ही पात्र होंगे. वे उम्मीदवार ओपन वर्ग की रिक्त सीटों पर दावा नहीं कर सकेंगे. इससे ओपन वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा हो सकता है.
* राज्य में 8,767 पदों पर महाभर्ती
मृदा एवं जलसंधारण विभाग का संशोधित आकृतिबंध निश्चित किया गया है. राज्य में लगभग 8,767 पदों को मंजूरी दी गई है. विभाग के लिए 6 हजार 481 और महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडल के लिए दो पदों सहित 6 हजार 483 पदों के अतिरिक्त लगभग 2 हजार 284 अतिरिक्त पद मंजूर किए गए हैं. विभाग की क्षेत्रीय यंत्रणा की पुनर्रचना की जाएगी. विजाभज वर्ग की निजी अनुदानित आवासीय उच्च माध्यमिक आश्रमशालाओं के उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 12 और 24 वर्ष की नियमित सेवा के बाद चट्टोपाध्याय आयोग के अनुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी और चयन श्रेणी लागू करने को मंजूरी दी गई है.

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