कुख्यात अपराधी बादल लुंड पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई
एक वर्ष के लिए सेंट्रल जेल में किया गया स्थानबध्द

अमरावती/ दि. 23 – अमरावती शहर पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी बादल किशोर लुंड (25, माया नगर) के खिलाफ महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधियां प्रतिबंधक अधिनियम (एमपीडीए) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष हेतु सेंट्रल जेल में स्थानबध्द कर दिया है. पुलिस आयुक्त राकेश ओला के आदेश पर आरोपी बादल लुंड को गत रोज गिरफ्तार कर स्थानीय मध्यवर्ती कारागार भेज दिया गया.
पुलिस के अनुसार बादल लुंड वर्ष 2020 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है. उसके खिलाफ अमरावती शहर के राजापेठ और बडनेरा पुलिस थानों में गंभीर प्रकृति के कुल 12 अपराध दर्ज हैं. हत्या की धमकी से लेकर लूट, मारपीट और अवैध हथियार रखने तक के मामले पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पर जबरन चोरी करते समय हमला करना, जानबूझकर चोट पहुंचाना, बल प्रयोग, गैरकानूनी जमाव, दंगा, जान से मारने की धमकी, चोरी, आपराधिक धमकी, शांति भंग करना, सरकारी आदेशों का उल्लंघन, हमला, गलत तरीके से रोकना, अवैध हथियार रखना, तड़ीपार आदेश का उल्लंघन तथा दारूबंदी कानून से जुड़े मामलों सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी तथा उसे तड़ीपार भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा.
* राजापेठ पुलिस के प्रस्ताव पर हुई कार्रवाई
आरोपी के विरुद्ध एमपीडीए के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव राजापेठ पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण की ओर से तैयार किया गया था. यह प्रस्ताव सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताले और पुलिस उपायुक्त (परिमंडल-2) श्याम घुगे के माध्यम से भेजा गया. प्रस्ताव की जांच और पूर्तता पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) प्राजंली सोनवणे, सहायक पुलिस आयुक्त (गुन्हे) कैलाश पुंडकर तथा अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अतुल वर के मार्गदर्शन में की गई.
* अपराध शाखा की एमपीडीए सेल ने जुटाए सबूत
कार्रवाई के लिए अपराध शाखा की एमपीडीए सेल के अधिकारी इमरान नायकवडे, अजय मिश्रा, पुलिस कर्मचारी चेतन कराडे तथा राजापेठ पुलिस स्टेशन के पंकज यादव और डीबी पथक ने आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य एकत्र किए. सभी दस्तावेजों के परीक्षण के बाद पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने 22 जुलाई 2026 को आरोपी को एमपीडीए के तहत निरुद्ध करने का आदेश जारी किया. आदेश की तामील के बाद राजापेठ पुलिस ने बादल लुंड को हिरासत में लेकर केंद्रीय कारागृह, अमरावती में दाखिल कराया. एमपीडीए के तहत आरोपी को निर्धारित निरुद्ध अवधि तक जेल में रखा जाएगा.
* आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि शहर में सक्रिय आदतन और खतरनाक अपराधियों की जानकारी एकत्र कर उनके विरुद्ध भविष्य में भी एमपीडीए कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आयुक्त राकेश ओला के निर्देश तथा अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अतुल वर के मार्गदर्शन में एमपीडीए सेल द्वारा ऐसे अपराधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके और नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हो.