अमरावती शहर में 5 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

अमरावती/ दि. 24- शहर में शांति, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अमरावती पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं. पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 163 (1), (2) एवं (3) के तहत यह आदेश जारी किया है.
जारी आदेश के अनुसार, अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में यह प्रतिबंधात्मक आदेश 22 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा. पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है. आदेश अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो, उस पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी.
पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने नागरिकों से आदेशों का पालन करने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

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