डॉ. नितिन कोली बने रहेंगे विवि परीक्षा संचालक

हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

* अगली सुनवाई 18 अगस्त को
अमरावती/दि.29 – संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय के परीक्षा मूल्यामपन संचालक डॉ. नितिन कोली को बंबई हाईकोर्ट ने बडी अंतरिम राहत दी है. मंगलवार को हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया. जिसमें कहा गया कि, अगले आदेश तक डॉ. नितिन कोली अमरावती विवि में परीक्षा व मूल्यमापन निदेशक बने रहेंगे. इस आदेश से विद्यापीठ शिक्षा क्षेत्र में खलबली मची है. प्रकरण की अगली सुनवाई पर सभी का ध्यान लगा है. अगली तारीख 18 अगस्त होने की जानकारी मिली है. कोर्ट ने संबंधित प्रतिवादियों को उस दिन अपना पक्ष रखने कहा है.
* आर्थिक लाभ पर शर्ते
कोर्ट ने डॉ. नितिन कोली को पद पर बने रहने की अनुमति दी है, किंतु एक कडी शर्त जोडी गई है. जिसके अनुसार याचिकाकर्ता डॉ. कोली अदालत की अनुमति के बगैर कोई भी वेतन या आर्थिक लाभ नहीं मांग सकेंगे. कोर्ट ने इस आशय का प्रतिज्ञापत्र उनसे चाहा है. कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि, आगामी निर्णय तक डॉ. कोली को न्यायालय के अंतिम निर्णय तक उन्हें बगैर वेतन और केवल शर्तो के अधिन रहकर पद का कार्यभार संभालना होगा.

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