महिला निर्माण श्रमिकों को 25 हजार रूपये मातृत्व सहायता
महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल ने बढाई सहायता राशि

* पंजीकृत महिला श्रमिक होना आवश्यक
* पहली दो संतानों तक सहायता सीमित
अमरावती/दि.7- महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल ने पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए संशोधित प्रसूति सहायता योजना फिर से लागू कर दी है. अब सामान्य प्रसव, सिजेरियन या किसी भी मान्य चिकित्सीय प्रक्रिया से प्रसव होने पर पात्र महिला को 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता मिलेेंगी. पहले इस योजना के तहत 20 हजार रूपए दिए जाते थे. सहायता राशि बढने से हजारों महिला निर्माण श्रमिकों को बडी राहत मिलने की उम्मीद है.
निर्माण कार्य से जुडी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान काम करना कठिन होता है और प्रसव के बाद कुछ समय तक आय का स्त्रोत भी बंद हो जाता है. इसी आर्थिक संकट को देखते हुए मंडल योजना को अधिक लाभकारी बनाया है. अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य मातृत्व काल में महिला श्रमिकों को आर्थिक संबल देना है. योजना का लाभ लेने के लिए महिला का महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है. पंजीकरण सक्रिय होना चाहिए तथा उसका वार्षिक नवीनीकरण सक्रिय होना चाहिए तथा उसका वार्षिक नवीनीकरण भी आवश्यक है. प्रसव के बाद 12 महीने के भीतर आवेदन करना होगा. निर्धारित समय के बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. सरकार ने योजना के लिए स्पष्ट पात्रता और शर्ते तय की है. यह लाभा केवल पहली दो जीवित संतानों तक सीमित रहेगा. प्रसव सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में होना चाहिए. आवेदन के साथ जन्म प्रमाणपत्र ,प्रसव संबंधी चिकित्सा दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा.
* कहां करे आवेदन?
जिला श्रम कार्यालय, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के अधिकृत सुविधा केंद्र अथवा शासन के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान आर्थिक सुरक्षा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है. संशोधित योजना में सहायता राशि बढाकर 25 हजार रूपए कर दी गई है. पात्र महिलाएं प्रसव के एक वर्ष के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें.
* किसे मिलेगा लाभ?
– पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को.
-सामान्य, सिजेरियन या अन्य मान्य चिकित्सीय प्रसव पर.
-पहल दो जीवित संतानों तक.
– प्रसव के 12 महीने के भीतर आवेदन अनिवार्य.
* ये दस्तावेज जरूरी?
– निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड.
– आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति.
– प्रसव प्रमाणपत्र या डिस्चार्ज कार्ड.
– बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
-पासपोर्ट आकार का फोटो
– मोबाइल नंबर





