मांडवा ग्राम पंचायत के उपसरपंच समेत चार सदस्य अपात्र घोषित
सरपंच की शिकायत पर अपर आयुक्त का आदेश

चांदूर रेल्वे/दि.12 – चांदूर रेल्वे तहसील अंतर्गत मांडवा गुट ग्राम पंचायत में उपसरपंच समेत चार सदस्यों को पद से अयोग्य घोषित किए जाने का मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत की सरपंच प्राजक्ता अनिल इंगोले की शिकायत पर अमरावती के अपर आयुक्त सूरज वाघमारे ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 39(1) के तहत कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है.
सरपंच प्राजक्ता इंगोले ने उपसरपंच एवं अन्य सदस्यों पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने, प्रशासनिक कामकाज में बाधा उत्पन्न करने, विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया का विरोध करने, समय पर निधि खर्च नहीं करने तथा ग्रामवासियों को उपलब्ध कराई जाने वाली शुद्ध पेयजल समेत अन्य विकास सुविधाओं में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाते हुए अपर आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर चांदूर रेल्वे पंचायत समिति के गुट विकास अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी द्वारा जांच की गई. जांच रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपर आयुक्त ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 39(1) के तहत कार्रवाई का आदेश दिया. अपात्र घोषित किए गए सदस्यों में उपसरपंच सुरेश खडसे, सदस्य रत्नमाला खडसे, हर्षा अनिल सोनवणे और दीक्षा दीपक ठुनुकले शामिल हैं. इनमें उपसरपंच सुरेश खडसे और सदस्य रत्नमाला खडसे पति-पत्नी बताए गए हैं. मांडवा गुट ग्राम पंचायत पहले से ही विभिन्न विवादों के कारण चर्चा में रही है. अब उपसरपंच समेत चार सदस्यों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से ग्राम पंचायत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में हलचल मच गई है.