गणेश मंडलों को महाप्रसाद के लिए एफडीए की अनुमति अनिवार्य

गोंदिया /दि.27- गणेशोत्सव को अब कुछ ही सप्ताह शेष हैं. गोंदिया जिले और शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश मंडलों की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं. मूर्ति स्थापना, मंडप, सजावट और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ अब महाप्रसाद के आयोजन की भी तैयारी शुरू हो गई है. इस बार महाप्रसाद का वितरण करने वाले सभी सार्वजनिक गणेश मंडलों के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है. प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले मंडलों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.
गणेशोत्सव के दौरान हजारों श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया जाता है. बड़े पैमाने पर भोजन तैयार किए जाने के कारण स्वच्छता, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण और वितरण की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. लापरवाही होने पर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. इसी को देखते हुए ऋऊ- द्वारा महाप्रसाद के आयोजन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.
* ऑनलाइन करना होगा आवेदन
महाप्रसाद का आयोजन करने वाले गणेश मंडलों को ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकरण के साथ आवश्यक अनुमति लेनी होगी. इसके लिए मंडल का पंजीकरण प्रमाणपत्र और किसी एक पदाधिकारी का पहचान पत्र आवश्यक होगा. महाप्रसाद तैयार करने वाले कैटरर्स को भी नियमानुसार अनुमति लेना जरूरी रहेगा.
* नियम पहले से लागू, अब सख्ती से अमल
सार्वजनिक उत्सवों में बड़े पैमाने पर भोजन तैयार कर वितरित करने के लिए अनुमति लेने का नियम पहले से ही लागू है. हालांकि, विभाग में कर्मचारियों की कमी, गणेश मंडलों की बड़ी संख्या और अन्य कारणों से अब तक इस नियम का प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो पा रहा था. इस वर्ष प्रशासन ने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है.
एफडीए की सहायक आयुक्त अमृता शिर्के ने गणेश मंडलों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सभी गणेशोत्सव मंडलों के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है. मंडलों को प्रशासन से संपर्क कर आवेदन करना चाहिए. अनुमति लिए बिना महाप्रसाद का आयोजन करने वाले मंडलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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