शराब पीने के लिए जगह उपलब्ध कराने पर वाइन शॉप संचालक पर कार्रवाई

अमरावती/दि.16– राजापेठ पुलिस ने शराब पीने वालों को दुकान परिसर में बैठकर शराब सेवन करने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में एक वाइन शॉप संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है. यह कार्रवाई थानेदार संदीप चव्हाण के निर्देश पर की गई.
पुलिस के अनुसार, राजापेठ थाना क्षेत्र में होटल, ढाबों और पानठेलों पर अवैध रूप से शराब पीने की जगह और सामग्री उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान 15 जून की शाम करीब 6 बजे पुलिस गश्त के दौरान सूचना मिली कि शंकर नगर रोड स्थित लिकारिया बीयर एंड वाइन शॉप का संचालक ग्राहकों को शराब पीने के लिए जगह उपलब्ध करा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की. वहां एक व्यक्ति दुकान परिसर में लोगों को शराब सेवन के लिए जगह और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हुए पाया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शंकर नगर निवासी विनोद केशव प्रसाद मालवीय (49) बताया है.
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 68 के तहत मामला दर्ज किया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कंगारू 10 हजार कंपनी की आंशिक रूप से भरी 650 मिलीलीटर विदेशी बीयर की बोतल तथा सिडस प्रीमियम पोर्ट वाइन की आंशिक रूप से भरी 375 मिलीलीटर विदेशी शराब की बोतल जब्त की. जब्त माल की कुल कीमत 235 रुपये बताई गई है. यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त राकेश ओला, पुलिस उपायुक्त (जोन-2) श्याम घुगे तथा सहायक पुलिस आयुक्त संजय खटाले के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण, उपनिरीक्षक मिलिंद हिवारे, पुलिस कर्मी मनीष करपे, रवि लिकितकर और अर्जुन कदम की टीम ने की.





