पोर्टल पर आवेदन करें, 15 दिन में मिलेगा महिला किसान प्रमाणपत्र

महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम-2026 के तहत मिलेगा आधिकारिक दर्जा

खेती से जुड़ी महिलाओं को कर्ज, बीमा, सब्सिडी और प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं का लाभ
अमरावती/दि.30 – खेती और कृषि से जुड़े कामों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं आधिकारिक तौर पर किसान के रूप में दर्ज नहीं हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ‘महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026’ लागू किया है. इसके तहत खेती या कृषि से जुड़े कार्यों में सीधे शामिल महिलाओं को आधिकारिक ‘महिला किसान’ के रूप में पहचान और प्रमाणपत्र दिया जाएगा.
अमरावती जिला महिला किसानों के पंजीयन के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर है. अब तक जिले की 40 हजार से अधिक महिलाओं ने पोर्टल पर पंजीयन कराया है. संबंधित महिला किसानों को 2 अक्टूबर को प्रमाणपत्र वितरित किए जाने की जानकारी दी गई है.
* जमीन अपने नाम होना जरूरी नहीं
महिला किसान प्रमाणपत्र के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. वह महाराष्ट्र की निवासी हो और खेती अथवा उससे जुड़े किसी कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो. इसके लिए कृषि भूमि का महिला के नाम पर होना अनिवार्य नहीं है.
* प्रमाणपत्र से क्या होंगे फायदे?
महिला किसान के रूप में आधिकारिक पहचान मिलने से पात्र महिलाओं को विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी. इनमें कृषि कर्ज और फसल कर्ज, फसल बीमा, सरकारी सब्सिडी योजनाएं, बीज और अन्य कृषि इनपुट, कृषि कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक कृषि तकनीक, बाजार की सुविधाएं, भंडारण और परिवहन संबंधी सुविधाएं जैसे लाभ शामिल हैं.
* ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
महिला किसान प्रमाणपत्र के लिए संबंधित ‘महिला किसान प्रमाणपत्र पोर्टल’ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. पोर्टल पर ‘अप्लाय नाउ’ विकल्प चुनकर आधार के मुताबिक नाम, आधार नंबर, जिला, तहसील और गांव की जानकारी भरनी होगी. इसके बाद मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
* ग्राम सभा में होगा सत्यापन
ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित महिला के आवेदन का ग्राम सभा की बैठक में सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित प्रावधान के अनुसार 15 दिनों के भीतर महिला किसान प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो संबंधित महिला को अस्वीकृति का कारण बताया जाएगा. इसके साथ ही निर्णय के खिलाफ अपील करने का प्रावधान भी रखा गया है.
* इन दस्तावेजों की जरूरत
आवेदन के लिए मुख्य रूप से आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, महाराष्ट्र में निवास का प्रमाण आवश्यक होगा. निवास प्रमाण के लिए पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प के अनुसार संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
* महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल
जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते के मुताबिक महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आधिकारिक पहचान देने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने और कृषि संबंधी निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. राहुल सातपुते ने महिला किसानों से निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपील की है.

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