अमरावती जिले में बाहरी पशुओं के चरने पर रोक
सूखे के चलते चारे की किल्लत की आशंका

स्थानीय पशुओं के लिए चारा सुरक्षित रखने जिलाधिकारी आशीष येरेकर का आदेश
अमरावती/दि.14 – जिले में सूखे की स्थिति को देखते हुए स्थानीय पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी आशीष येरेकर ने अमरावती जिले में अन्य जिलों और राज्यों से गाय, भैंस, भेड़, बकरी सहित अन्य पशुओं को चराने के लिए लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश 6 अक्टूबर से लागू किया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
जिले की सभी 14 तहसीलों में सूखे की स्थिति घोषित की गई है. प्रशासन के मुताबिक जिले में वर्तमान में कुल 8 लाख 47 हजार 138 पशु हैं. इन पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखना जिला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है. कृषि विभाग द्वारा खरीफ फसलों की बुआई के बाद उपलब्ध होने वाले चारे तथा पशुपालन विभाग के माध्यम से किए जा रहे चारा वितरण के साथ वन विभाग की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले चारे को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया गया है कि जिले के स्थानीय पशुओं के लिए चारा जनवरी 2027 तक ही पर्याप्त रह सकता है. ऐसी स्थिति में यदि दूसरे जिलों और राज्यों से बड़ी संख्या में पशुओं को चराने के लिए जिले में लाया जाता है, तो स्थानीय पशुओं के लिए चारे की कमी होने की आशंका है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बाहरी पशुओं के प्रवेश पर चराई के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है.
* आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिलाधिकारी आशीष येरेकर द्वारा जारी आदेश के मुताबकि प्रतिबंध के बावजूद अन्य जिलों या राज्यों से पशुओं को चराने के लिए अमरावती जिले में लाने वाले पशु मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आदेश में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है. यह प्रतिबंध पूरे अमरावती जिले में लागू रहेगा. प्रशासन का उद्देश्य उपलब्ध चारे का उचित प्रबंधन करना और सूखे की स्थिति में स्थानीय पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखना है.
* स्थानीय पशुओं के चारे को प्राथमिकता
जिले में सूखे के कारण कृषि गतिविधियों के साथ पशुपालन पर भी असर पड़ने की आशंका है. ऐसे में उपलब्ध चारे का नियोजन करना और स्थानीय पशुधन की जरूरतों को प्राथमिकता देना आवश्यक माना जा रहा है. जिला प्रशासन ने इसी उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा.





