हवाईअड्डे पर सेल्फी पर पाबंदी, फोन होगा जब्त
रील्स बनाने पर भी पाबंदी डीजीसीए के नये नियम

मुंबई /दि.4- अब हवाईअड्डों पर सेल्फी लेना, रील्स बनान अथवा ट्रैवल ब्लॉग शूट करने पर संबंधित यात्री का मोबाइल जब्त किया जाने वाला है. हवाईअड्डों के संवेदनशील स्थलों की जानकारी इस शूटींग के माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध होकर सुरक्षा में बाधा न पहुंचने के लिए नागरी विमान परिवहन महासंचालनालय ने यह नया नियम जारी किया है. मोबाइल जब्ति और जुर्माना की तरह जैसे यात्री को ‘नो-फ्लाय लिस्ट’ में भी डाला जा सकता है.
हवाईअड्डों पर रील्स, वीडियो ब्लॉग्स, लाईव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया कंटेन्ट तैयार करने का प्रमाण बढा है. इस कारण संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक होती रहने की चिंता सुरक्षा यंत्रणा ने व्यक्त की है.
* किसी भी स्थल पर फोटो निकालने पर पाबंदी
नई मार्गदर्शक सूचना के मुताबिक सुरक्षा जांच केंद्र, बोडिंग गेट्स, रनवे बस, उडान क्षेत्र, टैक्सी वे और हवाईअड्डे के अन्य प्रतिबंधित विभाग में फोटो अथवा वीडियो शूट करने पर अनुमति नहीं होगी. इस कारण यात्रियों को अब संबंधित स्थलों पर सावधानी बरतना आवश्यक है.
* सभी क्षेत्र में फोटोग्राफी पर पाबंदी नहीं
हवाई अड्डे के सभी क्षेत्र मेें फोटोग्राफी पर पाबंदी नहीं लगाई गई है. टर्मिनल्स, लाउंज और सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ प्रमाण में फोटो निकाले जा सकते है. लेकिन कौनसा क्षेत्र संवेदनशील अथवा प्रतिबंधित है. इस बाबत जानकारी लेकर ही फोटोग्राफी करें, ऐसा स्पष्ट किया गया है.
* इन्फ्लूएंसर और व्यवसायिक शूटींग के लिए अलग प्रक्रिया
व्यवसायिक विज्ञापन, फोटोग्राफी अथवा इन्फ्लूएंसर कंटेंट निर्मिति के लिए संबंधित विमानतल प्रशासन और अधिकारियों की पूर्वानुमति आवश्यक रहने वाली है. अधिकृत मंजूरी के बगैर इस तरह की फोटोग्राफी नहीं की जा सकेंगी.





