मेरे साथ ‘रिलेशन’ में आ, नहीं तो तेरे बाप को मार दूंगा

नाबालिग को धमकाने के मामले में श्रवण साहू नामजद

अमरावती/दि.23 – स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहनेवाली 17 वर्षीय नाबालिग को मसानगंज परिसर में रहनेवाले श्रवण महेंद्र साहू ने बार-बार फोन करने के साथ ही पीछा करते हुए प्रताडित किया. साथ ही अपने साथ रिलेशनशीप में रहने हेतु दबाव बनाते हुए ऐसा नहीं करने पर उक्त नाबालिग के पिता को जान से मार देने की धमकी दी. साथ ही कुछ समय पहले उसके पिता के दुपहिया वाहन के साथ तोडफोड भी की. जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने श्रवण साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 78, 78 (अ), 351 (2) व 352 (अ) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरु की है.
दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक श्रवण साहू ने अपने किसी परिचित के जरिए पीडिता के मोबाइल नंबर हासिल किए थे और वह उसे अक्सर ही फोन कॉल करते हुए वॉटस्एप पर मैसेज भेजा करता था. साथ ही अपने साथ रिलेशनशीप में रहने के लिए कहता था. जिससे तंग आकर पीडिता ने अपना मोबाइल नंबर ही बदल लिया, तो श्रवण साहू ने उसका ट्यूशन आते-जाते समय पीछा करना शुरु किया तथा उसे बीच रास्ते में रोककर धमकाया कि, अगर पीडिता ने उसके साथ रिलेशनशीप नहीं रखे, तो वह पीडिता के पिता को जान से मार देगा. साथ ही उसने पीडिता को यह भी बताया कि, उसने कुछ समय पहले पीडिता के दुपहिया वाहन की तोडफोड की थी. इसे लेकर जो करना है, कर लो और जहां शिकायत देनी है, दे दो, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड सकता. इस शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरु की है.
* विवाह का झांसा देकर युवती से दुराचार
वहीं दूसरी ओर गाडगे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 25 वर्षीय युवती के साथ विवाह का झांसा देकर दुराचार किए जाने का मामला सामने आया है. जिसे लेकर युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक वह परांजपे कॉलोनी स्थित एक निजी कार्यालय में काम किया करती थी. जहां पर उसका परिचय संकेत बालकृष्ण ईटनकर (23, संजय गांधी नगर नं. 2) से हुआ था और कुछ समय बाद दोनों के बीच प्रेमसंबंध शुरु हो गए थे. पश्चात संकेत ईटनकर ने उसके साथ विवाह करने की बात कहते हुए शारीरिक संबंध बनाए और फिर अचानक ही विवाह की बात से मुकरते हुए उससे बातचीत करनी बंद कर दी. साथ ही वह अपना मोबाइल फोन भी स्वीचऑफ करते हुए कहीं बाहरगांव चला गया. इस शिकायत के आधार पर गाडगे नगर पुलिस ने संकेत ईटनकर के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 (2) (एम) व 69 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरु की है.

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