दहेज के लिए विवाहिता की प्रताडना

पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

* राजापेठ थाना क्षेत्र की घटना
अमरावती/दि.18 – एक 28 वर्षीय विवाहिता को मायके से पैसे लाने की मांग को लेकर घर से निकाल दिया गया. इस महिला ने अपने साथ ससुराल में हो रही प्रताडना से परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति और सास, ससुर के खिलाफ प्रताडना का मामला दर्ज किया. यह घटना राजापेठ थाना क्षेत्र की है. आरोपी पति का नाम नागपुर निवासी वैभव देवहाते और उसके माता-पिता है.
जानकारी के मुताबिक राजापेठ थाना क्षेत्र में रहने वाली 28 वर्षीय विवाहिता ने पुलिस में दर्ज की शिकायत में आरोप किया है कि, उसका विवाह नागपुर निवासी वैभव देवहाते के साथ दिसंबर 2020 में हुआ था. उस समय पीडिता के पिता ने साढे 12 लाख रुपए खर्च किये और 20 ग्राम सोने के आभूषण और नकद डेढ लाख रुपए दिये. शादी के बाद पीडिता के पति ने सोने का मंगलसूत्र कोई जानकारी न देते हुए गिरवी रख दिया. वह अब तक लाकर नहीं दिया है. पीडिता का पति उसे बार-बार मायके से पैसे लाने के लिए दबाव लाकर दुर्व्यहार कर शारीरिक व मानसिक अत्याचार करता था. साथ ही पीडिता को नौकरी कर पैसे लाने अन्यथा मायके से 30 हजार रुपए प्रतिमाह लाने की धमकी देने लगा. पैसे न लाने पर बेवजह विवाद करना शुरु कर दिया था और मध्यरात्रि को पीडिता को रेल्वे स्टेशन पर अकेला छोड दिया. पूरी रात पीडिता ने अकेले निकाली. सास ससुर भी अपने बेटे के इस अत्याचार को प्रोत्साहन देते रहे. फिर भी पीडिता अत्याचार सहन कर मायके से पैसे लाती गई. पति की मांग पर 4 लाख 57 हजार 900 रुपए पीडिता ने लाकर दिये और 45 हजार रुपए उधार लिये. फिर भी मायके से 2 लाख रुपए की मांग जारी रही. पैसे लाने से इंकार करने पर पीडिता को घर से मारपीट कर निकाल दिया गया. तब से पीडिता अमरावती में मायके में रहती थी. इस दौरान पीडिता की दुर्घटना हुई और 80 हजार रुपए खर्च हुए. फिर भी ससुरालवालों ने कोई सहायता नहीं की. पीडिता के पति को जुए की लत है और दहेज के लिए वह पीडिता पर शारीरिक व मानसिक अत्याचार करता है. पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने वैभव देवहाथे और उसके माता-पिता के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 (2), 115 (2), 351 (2), 352, 3 (5) तथा दहेज प्रतिबंधक अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की है.

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