अब कौन छोड़ेगा…
अशोक खरात के कारनामे सुनकर सास पार्वती ने काफी कुछ कहा

* मराठी समाचार चैनल से बातचीत
नाशिक/दि.14 – नाशिक के भोंदूबाबा अशोक खरात को 18 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी सुनाई गई है. अशोक खरात को आज चौथे मामले के लिए नाशिक सत्र न्यायालय में वीसी के जरिए पेश किया गया था. इस दौरान अशोक खरात की सास और कल्पना खरात की मां पार्वती शिंदे ने मराठी समाचार चैनल से बात करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी दी. मैं एक महीने से यहां आई हूं. क्या जांच चल रही है हमें कुछ भी जानकारी नहीं है. कल्पना कहां है मुझे पता नहीं. उससे फोन पर बात नहीं हुई. यह कब खत्म होगा बता नहीं सकते, ऐसा पार्वती शिंदे ने कहा.
अशोक खरात क्या करता था पता नहीं. अधिकारी परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं. मेरी पूछताछ नहीं हुई. मुझे कुछ भी नहीं पता. मैं शिक्षित नहीं हूं, मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता, ऐसा भी पार्वती शिंदे ने कहा. साथ ही अशोक खरात के कारनामों के बारे में पूछने पर, वह जाता था, अपने ऑफिस में वहां जाकर क्या करता था पता नहीं. मुझे और कल्पना को कुछ भी जानकारी नहीं थी, ऐसा पार्वती शिंदे ने कहा. साथ ही अशोक खरात को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, इस सवाल पर सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब उसे कौन छोड़ेगा… ऐसा भी पार्वती शिंदे ने कहा.
नाशिक सत्र न्यायालय में क्या हुआ?
सरकारी वकील ने क्या कहा?
महिलाओं को तांबे के बर्तन का पानी, पेड़ा खिलाता था
उसमें वह नशे की दवा मिलाता था
उसमें कौन सी दवा मिलाता था, इसका पता लगाना है. इसके लिए 5 दिन की कस्टडी दी जाए.
मैं भगवान का अवतार हूं, मेरे साथ संबंध बनाने से तुम पवित्र हो गई हो. किसी को इसके बारे में मत बताना, ऐसा आरोपी कहता था…
महिला को पानी देता था, भोंदूगिरी करके वह रत्न देता था, इसके लिए 5 दिन की कस्टडी दी जाए..
आरोपी अशोक खरात के वकील ने क्या कहा?
पिछले 3 मामलों में कस्टडी के लिए यही तर्क सरकारी वकील ने दिया था.
क्या द्रव दिया गया इसका जांच एसआईटी के पास है, इसलिए इसकी जांच हो चुकी है.
फिर से इस मामले के लिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं.
सरकारी वकील ने क्या कहा?
आरोपी का तरीका भले ही एक जैसा हो, लेकिन कई महिलाएं हैं. विधवा हैं, विवाहित हैं. इसलिए उसके द्वारा किए गए अपराध की जांच के लिए आरोपी को कस्टडी दी जाए.
न्यायाधीश ने क्या फैसला सुनाया?
आरोपी अशोक खरात को 18 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी.





