पहली बार संगठित अपराध पर बीएनएस की धारा 111 लागू

आठ आरोपी 12 घंटे में गिरफ्तार

* कुख्यात गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई
* अमरावती ग्रामीण पुलिस के कडे कदम
अमरावती /दि.25- अमरावती ग्रामीण पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार बीएनएस 2023 की धारा 111 (मकोका) लागू की है. यह कार्रवाई परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर अपराध के मामले में की गई है. पुलिस के अनुसार, नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद अमरावती ग्रामीण पुलिस द्वारा धारा 111 (मकोका) के तहत की गई यह पहली कार्रवाई है.
पुलिस ने बताया कि परतवाड़ा थाने में बीएनएस की धारा 103(1), 109(1), 189(2), 189(4), 190 और 191(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की समीक्षा में सामने आया कि सभी आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य कर रहे थे. पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना और उसके सदस्य किसी वैध व्यवसाय से जुड़े नहीं हैं तथा आर्थिक लाभ और क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्यों के खिलाफ पूर्व में हत्या के प्रयास, गैरकानूनी जमावड़ा, शासकीय कर्मचारी पर हमला, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं. इन्हीं तथ्यों के आधार पर परतवाड़ा थाना प्रभारी द्वारा उपविभागीय पुलिस अधिकारी, अचलपुर के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया. कानूनी पहलुओं की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने गिरोह के खिलाफ बीएनएस की धारा 111 (मकोका) जोड़ने की मंजूरी प्रदान की. पुलिस ने बताया कि धारा 111 संगठित अपराध से निपटने का प्रभावी कानूनी प्रावधान है. इसके माध्यम से आपराधिक गिरोह की कार्यप्रणाली, आर्थिक लाभ, अपराधों की निरंतरता तथा पूरे आपराधिक नेटवर्क की गहन जांच की जा सकती है. इस मामले की जांच परतवाड़ा पुलिस थाना के पुलिस निरीक्षक द्वारा उपविभागीय पुलिस अधिकारी, अचलपुर के मार्गदर्शन में की जा रही है.
अमरावती ग्रामीण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध, रंगदारी, अवैध दबदबा कायम करने तथा कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दत्ता तोटेवाड़ के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अशोक लांडे, परतवाड़ा के थानेदार अजय आकरे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी विशाल रोकड़े, अमोल देशमुख तथा पुलिस अधिकारी दिनेश राठौड़ सहित पुलिस टीम ने की.
* इन कुख्यातों पर लगा मकोका
अमरावती ग्रामीण पुलिस ने मोर्शी क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड में तत्काल कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की गंभीरता और आरोपियों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस ने इसे संगठित अपराध मानते हुए बीएनएस की धारा 111 (मकोका) भी लागू की है. मकोका के आरोपियों में बिजलसिंह पटेलसिंह बावरी, अमनसिंह नानकसिंह बावरी, कनिल उर्फ चीनी नंदकिशोर जांभेकर, विरसिंह जयसिंह बावरी, धरमसिंह जयसिंह बावरी, कुलदीपसिंह जयसिंह बावरी, कालूसिंह पापासिंह बावरी, अजयसिंह पटेलसिंह बावरी तथा नानकसिंह पटेलसिंह बावरी का समावेश है. राजेंद्रसिंह बावरी हत्याकांड की जांच के दौरान आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की समीक्षा में यह सामने आया कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में अपराध करते रहे हैं. इसी आधार पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए इस प्रकरण में बीएनएस की धारा 111 (मकोका) भी लागू की है. पुलिस के अनुसार, मामले की आगे की जांच जारी है तथा अन्य आरोपियों और गिरोह की गतिविधियों की भी गहन जांच की जा रही है.

Back to top button