मतदान करने जाते समय मोबाइल साथ ले जाने पर होगी मुसीबत
मतदान और मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान निषिद्ध

अमरावती/दि.1 -जिले की नौ नगर परिषदों और दो नगर पंचायतों के लिए मतदान 2 दिसंबर को और मतगणना 3 दिसंबर को होगी. इसके लिए सभी नगर पालिका स्तरों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इन दोनों स्थानों पर 100 से 200 मीटर की दूरी के भीतर उम्मीदवारों, उनके प्रतिनिधियों और मतदाताओं के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को जिले की 10 नगर परिषदों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी. अब, सोमवार रात 10 बजे प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा और मंगलवार सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी. इसके अलावा, अगले दिन यानी 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से संबंधित नगर परिषदों द्वारा घोषित स्थानों पर मतगणना होगी. केंद्रों के 20 मीटर के दायरे में कुछ नियम लागू किए गए हैं. सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वतंत्र एवं पारदर्शी वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदाताओं, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
*…..तो केंद्र में प्रवेश निषिद्ध
यदि किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव प्रतिनिधि के बार-बार केंद्र में प्रवेश के कारण चुनाव प्रक्रिया बाधित होती है, तो मतदान केंद्र अध्यक्ष द्वारा उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. नियमों में इसका प्रावधान है.
* जिले में 366 मतदान केंद्र
जिले में नौ नगर परिषदेंचुनाव में कुल 366 मतदान केंद्र हैं. इनमें से दर्यापुर में 39, अचलपुर में 112, मोर्शी में 40, शेंदुरजना घाट में 22, चिखलदरा में 10, चांदूर रेलवे में 22, चांदूर बाजार में 21, धामनगांव में 21, धारणी में 17, नांदगांव खंडेश्वर में 17 और वरुड नगर पालिका में 45 मतदान केंद्र हैं.
* मतदान केन्द्रों पर मोबाइल फोन की मनाही
मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल, ताररहित टेलीफोन, वायरलेस मैसेजिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है. इन उपकरणों का उपयोग कानूनन प्रतिबंधित है. केवल केंद्राध्यक्ष, सुरक्षाकर्मी, चुनाव निरीक्षक और सूक्ष निरीक्षक ही इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इन्हें साइलेंट मोड पर रखना होगा.
* मतदान की तस्वीरें और वीडियो लेने पर प्रतिबंध
मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है. इसलिए, मतदान के दौरान फोटो या वीडियो लेना प्रतिबंधित है. हालांकि, मतदान केंद्र अध्यक्ष की अनुमति के बिना ऐसा करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
* फिर मोबाइल कहां रखें?
चुनाव प्रशासन ने बताया कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल वर्जित है, इसलिए इसे लाने की सलाह नहीं दी जाती. हालांकि, अगर अनजाने में आपके पास मोबाइल फोन आ जाता है, तो आपको उसे मतदान केंद्र क्षेत्र में तैनात सुरक्षा गार्ड को सौंपना होगा.
* गहनता से निरीक्षण
मतदान केंद्रों में प्रवेश से पहले सुरक्षा गार्डों द्वारा गहन जांच की जाएगी. इसके अलावा, अगर किसी का व्यवहार संदिग्ध लगता है, तो सुरक्षा गार्डों द्वारा उसकी भी कडी जांच की जाने की संभावना है.
* इन उपकरणों का इस्तेमाल निषिद्ध
मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, कॉर्डलेस टेलीफोन, वायरलेस मैसेजिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है. इन उपकरणों का इस्तेमाल कानून द्वारा निषिद्ध है.
उल्लंघन करने पर कार्रवाई संभव
मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग वर्जित है. मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई संभव है.
-डॉ. विकास खंडारे, सह आयुक्त,
नगर परिषद प्रशासन





