सोयाबीन बीजों के 189 नमूने अमानक, बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स के खिलाफ एफआईआर

अमरावती/दि.26- अमरावती जिले में सोयाबीन बीजों की गुणवत्ता को लेकर कृषि विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है. जिले से विश्लेषण के लिए भेजे गए 464 नमूनों में से 385 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है. इनमें 196 नमूने प्रमाणित, जबकि 189 नमूने अमानक पाए गए हैं. यह जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते ने दी.
कृषि विभाग के मुताबिक किसानों से सोयाबीन बीजों के नहीं उगने को लेकर कुल 3,157 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इनमें सबसे अधिक 2,326 शिकायतें छत्रपति संभाजीनगर स्थित बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स कंपनी के बीजों को लेकर हैं. इस मामले में अमरावती के गाडगेनगर पुलिस थाने में 11 अगस्त को कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.
* तहसीलस्तरीय समितियों से शिकायतों की जांच
किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने जिले में आपूर्ति किए गए सोयाबीन बीजों की वितरकवार, किस्मवार और लॉटवार जानकारी संबंधित कंपनियों से मांगी थी. शिकायतों की समयबद्ध जांच के लिए तहसीलस्तर पर शिकायत निवारण समितियां गठित की गई हैं. इन समितियों के माध्यम से कंपनीवार और लॉटवार शिकायतों की प्रतिनिधिक जांच की जा रही है, जबकि शेष शिकायतों की जांच उपसमितियों के माध्यम से की जा रही है. 17 अगस्त तक प्राप्त 464 नमूनों में से 385 की जांच पूरी हुई है. इनमें 189 नमूने अमानक पाए जाने के बाद संबंधित बीज उत्पादक कंपनियों के खिलाफ बीज अधिनियम, 1966 और बीज नियम, 1968 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
* जिले में 41 आपराधिक मामले दर्ज
सोयाबीन बीजों से संबंधित मामलों में जिले के विभिन्न तहसीलों में अलग-अलग कंपनियों के खिलाफ कुल 41 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स के खिलाफ 10, इनोवेज एग्रो इंदौर के खिलाफ 5, पार्श्व जेनेटिक्स इंदौर के खिलाफ 5, श्री सीड्स खंडवा के खिलाफ 2, ग्रीन गोल्ड एग्रीटेक के खिलाफ 1, रवि सीड्स के खिलाफ 7, एस.के.बी. सीड्स के खिलाफ 2, ग्रीन एग्री रिवोल्यूशन के खिलाफ 2, विगर बायोटेक के खिलाफ 2, अंकुर सीड्स के खिलाफ 2, ईगल सीड्स के खिलाफ 1, श्री ओसवाल सीड्स के खिलाफ 1 तथा उत्तम सीड्स के खिलाफ 1 मामला शामिल है. सभी मामलों की जांच पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है.
* अन्य कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव
17 अगस्त तक इनोवेज एग्रो इंदौर के खिलाफ 273, पार्श्व जेनेटिक्स इंदौर के खिलाफ 119, श्री सीड्स खंडवा के खिलाफ 103, ग्रीन गोल्ड एग्रीटेक के खिलाफ 671, रवि सीड्स के खिलाफ 182 और एस.के.बी. सीड्स के खिलाफ 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इन कंपनियों के बीज बिक्री लाइसेंस के संबंध में बीज अधिनियम, 1966 और बीज नियम, 1968 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव निविष्ठा एवं गुण नियंत्रण संचालक के पास भेजा गया है.

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