15 सितंबर तक संपत्ति कर भरने पर जुर्माने में 75% की छूट
अमरावती मनपा की करदाताओं के लिए विशेष राहत योजना

अमरावती/दि.7- अमरावती मनपा के संपत्ति कर विभाग ने करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है. चालू वित्तीय वर्ष की संपत्ति कर मांग के साथ बकाया राशि का 15 सितंबर 2026 तक एकमुश्त भुगतान करने पर जुर्माने की राशि में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
मनपा की ओर से संपत्तिधारकों से इस विशेष छूट योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है. समय पर संपत्ति कर एवं बकाया राशि जमा करने से करदाताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं महानगरपालिका के राजस्व में भी वृद्धि होगी. मनपा प्रशासन ने अमरावती शहर के सभी संबंधित संपत्तिधारकों से अपील की है कि वे 15 सितंबर से पहले चालू वर्ष की संपत्ति कर मांग एवं बकाया राशि एकमुश्त जमा कर जुर्माने पर 75 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं. साथ ही मनपा के राजस्व संग्रहण अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया गया है.





