शहर में निषेध आज्ञा लागू

अमरावती/दि.30 – शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने पुलिस आयुक्त ने आगामी 10 फरवरी तक धारा 37 (1) और (3) अनुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है. सीपी राकेश ओला ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि, आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. संपूर्ण आयुक्तालय परिक्षेत्र में यह आदेश लागू है.

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