मारपीट करनेवाले आरोपी तीन साल सश्रम कारावास

राजापेठ थाना क्षेत्र की पांच वर्ष पूर्व की घटना

अमरावती /दि.11 अमरावती शहर के राजापेठ थाना क्षेत्र में आनेवाले दस्तुर नगर परिसर में मामूली विवाद के चलते लाठी से मारपीट कर व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के प्रकरण में आरोपी को न्यायालय में तीन साला सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. यह फैसला अमरावती के वरिष्ठ स्तर के सहदिवानी न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायादंडाधिकारी न्यायालय (18) ने सुनाया. आरोपी का नाम अक्षय अशोककुमार भागवानी (32) हैं.
जानकारी के मुताबिक आरोपी अक्षय भागवानी के खिलाफ राजापेठ थाना क्षेत्र में भादंवि की धारा 325 व 326 के तहत मामला दर्ज था. न्यायालय ने आरोपी को तीन साल कडी कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना अन्यथा दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. बताया जाता है कि 15 फरवरी 2021 को दस्तुर नगर की घटना आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद था. घटनावाले दिन आरोपी ने शिकायतकर्ता से गालीगलौच कर निर्माणकार्य स्थल पर पडी लाठी उठाकर उसके हाथ पर मार दी. इस मारपीट में शिकायतकर्ता नीचे गिररकर गंभीर रूप से घायल हो गया. शिकायत के आधार पर राजापेठ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. इस प्रकरण की जांच हेड कांस्टेबल नितीन गावंडे ने की. न्यायालय में सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी वकिल एड. जयश्री ठाकरे ने चार गवाहों को परखा. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. इस प्रकरण में पैरवी अधिकारी के तौर पर हेड कांस्टेबल अरूण हटवार, जवान निलेश वानखडे और संदीप मेघराम ने सहयोग किया.

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