22 अप्रैल की उस घटना में परस्पर शिकायतें, आरोप-प्रत्यारोप

अमरावती/दि.28 – राजापेठ के थानेदार पुनीत कुलट और उनके परिवार के विरुद्ध अकोला के थाने में बीएनएस की अनेक धाराओं में असंज्ञेय (अदखलपात्र) केस दर्ज किया गया है. उसी प्रकार पुनीत कुलट की माताजी की शिकायत पर दिपाली कुलट, रुपाली बंडू जाधव के विरुद्ध भी असंज्ञेय अपराध दर्ज किये जाने की जानकारी है. दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किये है. पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 व्यक्तियों के विरुद्ध अदखल पात्र गुन्हा दाखिल किया है. इस बीच पुनीत कुलट ने अमरावती मंडल से बातचीत में स्पष्ट किया कि, दूसरे पक्ष द्वारा लगाये गये छेडछाड और अन्य आरोप पुलिस की जांच में ही निराधार पाये गये हैं. उन्होंने उन पर लगाये गये आरोपों पर बेबुनियाद और झूठे होने का दावा किया.
* राजापेठ के थानेदार पुनीत कुलट पर अपराध दर्ज
– धक्कामुक्की और विनयभंग का लगाया आरोप
– पत्नी और साली ने दी शिकायत
दूसरी ओर दिपाली पुनीत कुलट की शिकायत पर पुनीत कुलट, प्रमोद कुलट, जया कुलट, काशिनाथ कुलट, मीरा कुलट और महिला पुलिस दिपाली कारमोरे के विरुद्ध दर्ज किये जाने की जानकारी दी है. पुलिस ने दिपाली कुलट की शिकायत पर कुलट परिवार के उपरोक्त सदस्यों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 115 (2), 352 और 3 (5) के तहत अदखल पात्र केस 27 अप्रैल को दर्ज किया गया. दिपाली कुलट ने आरोप लगाया कि, उनके और उनकी रिश्तेदार महिला के साथ कुलट परिवार ने धक्कामुक्की की. जबकि वे अपने पति के साथ अन्य महिला को देखकर प्रश्न पूछने का प्रयास कर रही थी. उस समय धक्कामुक्की कर बाल खींचे गये. जिस बारे में पुलिस ने अदखल पात्र अपराध दर्ज करने की जानकारी देते हुए बताया कि, प्राथमिक जांच में विनयभंग या धक्कामुक्की के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. पुलिस की शिकायत में कहा गया कि, दोनों पक्षों को कोर्ट जाने की सलाह दी गई है. उल्लेखनीय है कि, पुलिस निरीक्षक से जुडा झगडे का मामला होने से अकोला की इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे.
* पत्नी और रिश्तेदार पर भी केस
– गालीगलौज, मारपीट, पर्स छीनने के आरोप
उल्लेखनीय है कि, निरीक्षक पुनीत कुलट सहपरिवार गत 22 अप्रैल को अकोला में रिश्तेदार के यहां विवाह प्रसंग में गये थे, तो उनकी पत्नी दिपाली कुलट और उनकी रिश्तेदार रुपाली बंडू जाधव के साथ विवाद हुआ. जिसमें कुलट की माताजी मीरा काशिनाथ कुलट की शिकायत में आरोप किया गया कि, दिपाली और रुपाली ने उनके साथ गालीगलौज और मारपीट की. उनकी पर्स छीन ली. जिसमें 7 हजार रुपए नकद और 10 ग्राम की गोफ थी. मीरा कुलट के अनुसार उनके पुत्र पुनीत बीचबचाव के लिए आये तो उसके अंगूठे को आरोपियों ने दांतों से कांटा. पुलिस ने हालांकि प्राथमिक जांच में अधिकांश आरोपों के ठोस सबूत नहीं होने की बात कहीं है. शिकायत पर बीएनएस की धारा 115 (2), 352 और 3 (5) के तहत अदखल पात्र केस 27 अप्रैल की दोपहर 1.27 बजे दर्ज किया है.
* क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी?
पुलिस अधिकारी पुनीत कुलट ने इस बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि, पुलिस जांच में ही शिकायतकर्ता के आरोप बेबुनियाद और झूठे निकले है. दोनों पक्षों पर अपराध दर्ज हुए हैं.





