अमरावती विधान परिषद चुनाव में खास रंग का पेन

बैलेट पेपर पर होगा वोटिंग, लिखना होगा ‘1’ का अंक

* ऐसा न करने पर वोट हो जाएगा अवैध
अमरावती/दि.3 – विधान परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है. स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 17 सीटों के लिए यह चुनाव हो रहा है, जिसमें अमरावती प्राधिकार सीट भी शामिल है. इस चुनाव में भी नाराजगी का दौर देखने को मिल रहा है और बगावत के सुर तेज हैं, जिसके चलते पार्टी आलाकमान बागी नेताओं को शांत करने की कोशिशों में जुटा है.
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 4 जून है, जिसके बाद ही चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी. लेकिन अभी से ही जीत के समीकरण बिठाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं. इसके लिए मतदाताओं को अपने पाले में करने का प्रयास किया जा रहा है और ’हॉर्स ट्रेडिंग’ (घोड़ाबाजार) के आरोप भी लग रहे हैं.
* ईवीएम पर नहीं, मतपत्र पर होगा मतदान
यह चुनाव ईवीएम पर नहीं, बल्कि मतपत्र पर होगा. प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र मिलेगा. चुनाव आयोग ने मतदान के लिए कुछ प्रक्रियाएं निश्चित की हैं. मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम होंगे, जिनमें से मतदाता को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता देनी होगी. मतदाता को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे ‘1’ का अंक लिखना अनिवार्य है. चुनावी मैदान में जितने भी उम्मीदवार हैं, उन सभी को वरीयता के अनुसार वोट दिया जा सकता है.
* तो वोट हो जाएगा अवैध
– यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट देना हो, तो 2, 3, 4 के अंक लिखने होंगे.
– यदि ’1’ का अंक नहीं लिखा गया और सीधे अन्य अंक लिखे गए, तो वोट अवैध माना जाएगा.
– यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे ’1’ का अंक लिखा गया, तो भी वोट अवैध हो जाएगा.
– दो उम्मीदवारों के बीच में अंक लिखने पर भी वोट अमान्य होगा.
– वरीयता क्रम को अंकों के बजाय शब्दों में लिखने पर वोट अवैध माना जाएगा.
– नाम के आगे किसी भी प्रकार के चिह्न का उपयोग नहीं किया जा सकता. यदि किसी चिह्न के जरिए यह स्पष्ट हो जाए कि वोट किसे दिया गया है, तो वह वोट अवैध हो जाएगा.
* जामुनी रंग के पेन का उपयोग अनिवार्य
इस चुनाव में मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा ही विशिष्ट पेन उपलब्ध कराया जाएगा. मतदान के लिए केवल बैंगनी (जामुनी) रंग के स्केच पेन का ही उपयोग करना होगा. किसी अन्य रंग के पेन, पेंसिल या बॉल पेन का उपयोग करने पर वोट अवैध घोषित कर दिया जाएगा. उम्मीदवार के नाम के आगे अंगूठे का निशान लगाने पर भी वोट अमान्य माना जाएगा. इस चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होगा और 22 जून को मतगणना की जाएगी.

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