कल मनाया जाएगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस

बाल मजदूरी रोकने के लिए जागरूकता अभियान

अमरावती /दि.11- बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाएगा. श्रम विभाग ने नागरिकों, दुकानदारों, प्रतिष्ठान संचालकों और उद्यमियों से बाल एवं किशोर श्रमिकों को काम पर न रखने की अपील की है.
श्रम विभाग के अनुसार वर्ष 2021 से 2026 तक जिले में 58 छापेमारी अभियान चलाए गए. इस दौरान 181 प्रतिष्ठानों की जांच कर 25 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया. इनमें 14 वर्ष से कम आयु के 10 बच्चे तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 15 किशोर शामिल हैं. बाल श्रमिक रखने वाले 8 नियोक्ताओं के खिलाफ बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत न्यायालय में प्रकरण दर्ज किए गए हैं. मुक्त कराए गए बच्चों के शैक्षणिक पुनर्वास के लिए जिला परिषद और महानगरपालिका के शिक्षा विभाग के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था की जा रही है. बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कार्यदल नियमित बैठकें भी आयोजित करता है.
श्रम विभाग ने बताया कि कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम पर रखना अपराध है. वहीं 14 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम पर रखना भी प्रतिबंधित है. नियमों का उल्लंघन करने पर नियोक्ता को 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा या 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों जुर्माना हो सकते हैं. विभाग ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य बच्चों के मौलिक अधिकार हैं तथा बाल मजदूरी का पूर्ण उन्मूलन समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. इसलिए सभी नागरिकों से बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग करने का आह्वान किया गया है.

 

Back to top button