चुनाव विभाग ने विश्वकर्मा को दो बार दिया नोटिस
अपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर चुनाव प्रचार की अवधि में प्रसिध्द नहीं की

अमरावती/दि.17– मुख्य चुनाव अधिकारी महाराष्ट्र राज्य के निर्देशों के अनुसार अपराध दर्ज रहनेवाले उम्मीदवारों को अपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी समाचार पत्रों अथवा टीवी चैनल पर चुनाव प्रचार की अवधि में प्रसिध्दी करना अनिवार्य है. लेकिन विधान परिषद चुनाव में वंचित बहुजन आघाडी के उम्मीदवार निलेश विश्वकर्मा ने उन पर दर्ज अपराधिक मामलों की जानकारी घोषणापत्र संबंधित माध्यमों से अभी तक प्रसिध्द नहीं करने की बात सामने आई है. जिसके चलते जिला चुनाव प्रशासन ने इस मामले की दखल लेते हुए 4 जून को नोटीस दिया था. जिसके बाद 16 जून को फिर नोटिस दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश व भारत चुनाव आयोग के मार्गदर्शक सुचना के अनुसार अपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रसिध्द करना अनिवार्य रहने की बात नोटी में दी गई है. निलेश विश्वकर्मा ने नामांकन पत्र के साथ जोडे फार्म 26 के कॉलम 5 व 6 में अपराधिक मामले की जानकारी घोषित की है. किंतु जानकारी समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर नहीं दी है. * दो बार स्मरणपत्र दिए
निलेश विश्वकर्मा को 4 जून को पहलीबार स्मरणपत्र दिया गया था. बावजूद इसके उन्होंने अपराधिक पृष्ठभूमि का घोषणापत्र प्रसिध्द नहीं किया. इस कारण मंगलवार 16 जून को उन्हें फिर एक स्मरणपत्र दिया गया है. बावजूद इसके जानकारी प्रसिध्द नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश व चुनाव आयोग के नियमों की व्यवस्था के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा.
– शिवाजी शिंदे, उपजिला चुनाव अधिकारी





