25 हजार से ज्यादा वेतन वालों को नहीं मिलेगी कर्जमाफी

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना’ में 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ

* नियमित भुगतान करने वालों को 50 हजार तक प्रोत्साहन
अमरावती/दि.3– राज्य सरकार की ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना’ के तहत पात्र किसानों का दो लाख रुपये तक का फसल कर्ज माफ किया जाएगा. हालांकि योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले किसानों को ही मिलेगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों का मासिक वेतन 25 हजार रुपये से अधिक है, वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे. इसी तरह 25 हजार रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
योजना का उद्देश्य छोटे और जरूरतमंद किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देना है. इसके लिए पात्रता की शर्तें सख्त रखी गई हैं ताकि केवल वास्तविक किसानों को ही लाभ मिल सके. वर्तमान विधायक, सांसद, स्थानीय स्वराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि तथा खेती के अलावा अन्य आय पर आयकर देने वाले किसान भी इस योजना के लिए अपात्र होंगे. योजना का लाभ लेने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है. किसान का आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए तथा दोनों दस्तावेजों में नाम और जन्मतिथि पूरी तरह समान होना आवश्यक है. सरकार के अनुसार योजना से लगभग डेढ़ लाख पात्र किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है. इसके अलावा जो किसान नियमित रूप से कर्ज का भुगतान करते रहे हैं, उन्हें 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) भी दिया जाएगा. पूर्व की कर्जमाफी योजनाओं का लाभ ले चुके पात्र किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे.
* किन किसानों का कर्ज होगा माफ?
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए अधिकतम दो लाख रुपये तक के अल्पकालीन फसल कर्ज, जो 30 सितंबर 2025 तक देय थे और 31 मार्च तक बकाया रहे, उन्हें इस योजना के तहत माफ किया जाएगा. इसमें जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लगभग 28 हजार खाताधारक किसानों को लाभ मिलने की संभावना है.

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