शहर पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे ने जारी किया आदेश
अमरावती शहर में हेल्मेट अनिवार्य

* चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेल्मेट होगा जरूरी
* नियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, लाइसेंस भी हो सकता है निलंबित
* बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन का बड़ा फैसला
अमरावती/दि.16- शहर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को देखते हुए अमरावती पुलिस आयुक्तालय ने बड़ा निर्णय लिया है. 24 जुलाई 2026 से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) दोनों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. वहीं बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है.
इस संबंध में शहर पुलिस प्रशासन द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और नागरिकों के प्राणों की रक्षा करना पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि दोपहिया वाहन चालकों में हेल्मेट का उपयोग न करने की प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है.
* पूरे आयुक्तालय क्षेत्र में लागू होगा नियम
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 24 जुलाई से यह नियम केवल शहर के प्रमुख मार्गों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमरावती पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, शहरी सड़कों, ग्रामीण मार्गों तथा अन्य सभी सड़कों पर समान रूप से लागू होगा. अर्थात किसी भी स्थान पर दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेल्मेट पहनना अनिवार्य रहेगा.
* विशेष अभियान चलाएगा यातायात विभाग
नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यातायात विभाग विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है. अभियान के दौरान विभिन्न चौक-चौराहों और प्रमुख मार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा. यदि कोई चालक या पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेल्मेट के यात्रा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह तक निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
* नागरिकों के सहयोग से ही सफल होगी मुहिम
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) श्याम घुगे ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान को केवल सरकारी नियम न समझें, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा से जुड़ा सामाजिक दायित्व मानें. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए जनसहभागिता आवश्यक है और हेल्मेट का नियमित उपयोग इस दिशा में सबसे प्रभावी कदम साबित हो सकता है. 24 जुलाई से शुरू होने वाली इस सख्त कार्रवाई को लेकर अब शहरवासियों की निगाहें पुलिस प्रशासन की तैयारियों और अभियान की प्रभावशीलता पर टिकी हुई हैं. पुलिस का मानना है कि इस निर्णय से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और दोपहिया दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों में कमी आएगी.