‘चिंकारा’ और ‘जजीरा’ के फूड लाइसेंस निलंबित
गंदगी, एक्सपायर्ड एनर्जी ड्रिंक्स और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

* सुधार होने तक दोनों प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
* अमरावती में एफडीए की कार्रवाई
अमरावती/दि.18– अन्न एवं औषधि प्रशासन ने शहर में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चिंकारा रिजॉर्ट बार एंड रेस्टोरेंट तथा जजीरा बिरयानी सेंटर के फूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. दोनों प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं, गंदगी और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी कमियों को दूर कर नियमों का पालन करने के बाद ही आगे की अनुमति पर निर्णय लिया जाएगा.
अन्न सुरक्षा अधिकारी गजानन गोरे और अदिति देशमुख की टीम ने यह कार्रवाई की. बडनेरा हाईवे स्थित बाईपास रोड पर चिंकारा रिजॉर्ट बार एंड रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्सपायर्ड एनर्जी ड्रिंक्स परोसे जाने की शिकायत मिलने के बाद 15 जुलाई को निरीक्षण किया गया. जांच में 138 बोतल एक्सपायर्ड एनर्जी ड्रिंक्स जब्त की गईं. इसके अलावा रसोईघर में भारी गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी पाया गया. इसके चलते प्रतिष्ठान का फूड लाइसेंस निलंबित कर होटल को सील कर दिया गया. वहीं, सुंदरलाल पटवा चौक स्थित जजीरा बिरयानी सेंटर की 14 जुलाई को जांच की गई. शिकायत थी कि यहां देर रात तक पार्टियां आयोजित होती हैं. निरीक्षण के दौरान बिरयानी बनाने में उपयोग होने वाली नॉन-वेज सामग्री को अत्यंत अस्वच्छ स्थान पर रखा गया था और उसी का उपयोग किया जा रहा था. गंभीर लापरवाही सामने आने पर प्रतिष्ठान का फूड बिजनेस लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया.
अन्न एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि राज्यभर में मिलावट, अस्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत अमरावती के विभिन्न होटलों की जांच की जा रही है. अन्न सुरक्षा अधिकारी गजानन गोरे ने बताया कि चिंकारा रेस्टोरेंट के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की धारा 27(3)(ए) के तहत तथा जजीरा होटल के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की धारा 26 के तहत कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित होने के बाद ही दोनों प्रतिष्ठानों के संबंध में आगे का निर्णय लिया जाएगा.





