विनयभंग के आरोपी को तीन साल जेल

पांच हजार रुपए जुर्माना भी किया गया

* आरोपी ने की थी बालिका पर रेप की कोशिश
अमरावती/दि.2 – जिला व सत्र न्यायाधीश यशवंत गोस्वामी ने पांच वर्ष पुराने बालिका पर रेप की कोशिश के आरोपी किशोर श्रीकिसन लडके (65, रेणुकापुर भातकुली, तह. धामणगांव) को कसूरवार पाकर तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा आज सुनाई. इस प्रकरण में सहायक सरकारी वकील एड. रणजीत भेटालू ने यशस्वी युक्तिवाद किया.
इस्तगासे के अनुसार घटना 28 मार्च 2021 सुबह 11 बजे की है. आरोपी किशोर लडके ने घर के सामने खेल रही 6 साल की बालिका को गाठी देने का लालच देकर गोठे में ले गया. वहां आरोपी ने पीडिता के कपडे निकाले. अपने भी कपडे निकाले. यौन अत्याचार का प्रयास किया. पीडिता को उसकी मां ने उसी समय आवाज दी. जिससे आरोपी ने पीडिता को छोड दिया. वह दौडकर मां के पास गई. उसने मां को संपूर्ण हकीकत बताई.
उन्होंने मंगरुल दस्तगीर थाने में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने दफा 354 (ब) और 376 (एबी) केस दर्ज किया. उपनिरीक्षक प्रणिल पाटिल ने जांच कर आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत इकठ्ठा किए और कोर्ट में दोषारोप पत्र प्रस्तुत किया. अदालत में अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षीदार पेश किए. कागजी सबूत भी रखे गए. न्यायाधीश गोस्वामी ने आरोपी को धारा 354 (ब) में कसूरवार पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. हेडकांस्टेबल रोशन दुबे ने कोर्ट पैरवी का सहकार्य किया.

Back to top button